दुष्कर्म के मामले में सात वर्ष का सश्रम कारावास

बोकारो : अपर जिला सत्र न्यायाधीश द्वितीय रंजीत कुमार की अदालत ने शुक्रवार को दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए सेक्टर 3ए थाना मोड़ झोपड़ी निवासी उपेंद्र पासवान को सात वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. मामला वर्ष 2013 का है. नौ अप्रैल 2013 को अभियुक्त उपेंद्र ने पटना […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 30, 2016 4:41 AM

बोकारो : अपर जिला सत्र न्यायाधीश द्वितीय रंजीत कुमार की अदालत ने शुक्रवार को दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए सेक्टर 3ए थाना मोड़ झोपड़ी निवासी उपेंद्र पासवान को सात वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. मामला वर्ष 2013 का है. नौ अप्रैल 2013 को अभियुक्त उपेंद्र ने पटना से बोकारो आने के क्रम में दामोदर में कूदने का प्रयास कर रही सेक्टर छह निवासी पीड़िता को बचाया व उसे समझा बुझाकर अपनी झोंपड़ी में लाया. यहां उसने चार दिन तक उसके साथ दुष्कर्म किया. वह पीड़िता के साथ राम मंदिर जा रहा था. उसी क्रम में पुलिस ने पीड़िता के परिजनों द्वारा दर्ज मामला के आधार पर गिरफ्तार कर लिया था.

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