तीन को आजीवन कारावास की सजा

बोकारो: त्वरित न्यायालय के न्यायाधीश रंजीत कुमार की अदालत ने बुधवार को गैंग रेप कर महिला की हत्या करने के मामले में तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. न्यायालय ने कुर्मीडीह मिशन स्कूल के पास रहने वाले सुखलाल पांडेय (25), कन्हैया पचौरी (22)व रवि सिंह उर्फ अलबेला (24)को भादवि की धारा 302 में […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 29, 2016 9:32 AM
बोकारो: त्वरित न्यायालय के न्यायाधीश रंजीत कुमार की अदालत ने बुधवार को गैंग रेप कर महिला की हत्या करने के मामले में तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. न्यायालय ने कुर्मीडीह मिशन स्कूल के पास रहने वाले सुखलाल पांडेय (25), कन्हैया पचौरी (22)व रवि सिंह उर्फ अलबेला (24)को भादवि की धारा 302 में आजीवन कारावास, 20 हजार रुपये जुर्माना, गैंगरेप में 20 वर्ष की सजा व 20 हजार जुर्माना, अपहरण के लिए 10 वर्ष की सजा व 10 हजार रुपये जुर्माना व भादवि की धारा 201 में सात वर्ष की सजा सुनायी है. सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने बहस की. मामला न्यायालय में सेशन ट्रायल नंबर 313/15 के तहत चल रहा है.
क्या है मामला : कुर्मीडीह में एक महिला घर-घर में घूमकर घरेलू काम करती थी. वह जिस घर में काम करती थी. उसी के बरामदे में अपनी सात वर्षीय बेटी के साथ रहती थी. 24-25 जून 2015 की रात्रि में 10 बजे वह अपनी पुत्री के साथ सो रही थी. इसी बीच तीनों अभियुक्त वहां शराब के नशे में पहुंचे व उसे जबरन खींचकर ले जाने लगे. महिला ने इसका विरोध किया व शोर मचाने लगी. आसपास के लोग जमा हो गये, लेकिन अभियुक्तों ने उनके साथ मारपीट कर महिला को कब्रिस्तान ले जाकर रात भर गैंग रेप किया. उसके बाद उसकी हत्या कर शव को रेलवे लाइन के पास फेंक दिया. 28 जून को महिला के शव को बरामद किया गया. उक्त मामले में बालीडीह थाना कांड संख्या 155/15 किया गया था.

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