महिला से लूटपाट व हत्या में 10 वर्ष सश्रम कारावास
बोकारो. सिटी सेंटर के प्लॉट संख्या एचडी-11 निवासी एचएससीएल के सेवानिवृत्त डीजीएम कन्हैया पांडेय की पत्नी बिंदु पांडेय (60 वर्ष) की हत्या के मामले में स्थानीय न्यायालय ने मुजरिम सेक्टर चार हरि मंदिर निवासी कृष्णा बेहरा (22 वर्ष) को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी है. मुजरिम को सजा त्वरित न्यायालय के न्यायाधीश रंजीत […]
बोकारो. सिटी सेंटर के प्लॉट संख्या एचडी-11 निवासी एचएससीएल के सेवानिवृत्त डीजीएम कन्हैया पांडेय की पत्नी बिंदु पांडेय (60 वर्ष) की हत्या के मामले में स्थानीय न्यायालय ने मुजरिम सेक्टर चार हरि मंदिर निवासी कृष्णा बेहरा (22 वर्ष) को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी है. मुजरिम को सजा त्वरित न्यायालय के न्यायाधीश रंजीत कुमार की अदालत ने सुनाया है. मामले में कृष्णा बेहरा को गत 08 दिसंबर को न्यायालय ने दोषी करार दिया था. सरकार के तरफ से इस मामले में विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने पक्ष रखा.
इन धाराओं के तहत मुजरिम को मिली सजा : न्यायाधीश ने इस मामले में कृष्णा बेहरा को भादवि की धारा 304 (2) (गैर इरादतन हत्या) के तहत दस वर्ष सश्रम कारावास, भादवि की धारा 394 (लूटपाट) में 10 वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार रुपया जुर्माना की सजा दी है. जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास होगा.
भादवि की धारा 201 (शव को छुपाने का प्रयास करना) में पांच वर्ष सश्रम कारावास व दो हजार रुपया जुर्माना की सजा दी गयी है. जुर्माना नहीं देने पर मुजरिम को दो माह की अतिरिक्त साधारण कारावास होगी. मुजरिम को दी गयी सभी सजायें साथ-साथ चलेगी.