अनाथालय की बालिका का यौन शोषण में कर्मी को आजीवन कारावास की सजा

बोकारो. नाबालिग बालिका का यौन शोषण करने वाले चास के कैलाश नगर स्थित महिला जन स्वास्थ्य शिशु कल्याण केंद्र (अनाथालय) के कंप्यूटर ऑपरेटर रवि राज (22 वर्ष) को गुरुवार को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपया जुर्माना की सजा गयी है. स्थानीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश रवि शंकर उपाध्याय की अदालत […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 23, 2016 8:20 AM
बोकारो. नाबालिग बालिका का यौन शोषण करने वाले चास के कैलाश नगर स्थित महिला जन स्वास्थ्य शिशु कल्याण केंद्र (अनाथालय) के कंप्यूटर ऑपरेटर रवि राज (22 वर्ष) को गुरुवार को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपया जुर्माना की सजा गयी है. स्थानीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश रवि शंकर उपाध्याय की अदालत ने यह सजा सुनायी. अदालत ने मंगलवार को उसे दोषी करार दिया था. न्यायाधीश ने पीड़िता को मुआवजा दिलाने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है.

न्यायालय में यह मामला पोक्सो केस संख्या 19/16 व महिला थाना कांड संख्या 04/16 के तहत चल रहा था. बालिका जमशेदपुर में अपनी नानी के पास रहती थी. सेक्टर नौ में रहने वाली उसकी मामी उसे घरेलू काम के लिए उसे लेकर बोकारो चली आयी थी.

मामी के प्रताड़ना से तंग होकर बालिका घर से भाग गयी थी. स्थानीय लोगों ने बालिका को हरला थाना के हवाले किया था. पुलिस ने बालिका को बाल कल्याण समिति के हवाले कर दिया था. बाल कल्याण समिति ने बालिका को कैलाश नगर स्थित अनाथालय में रखवाया था. यहां बालिका छह माह से रह रही थी. सजायाफ्ता कर्मी शादी करने का झांसा देकर उसका यौन शोषण करने लगा. पीड़िता फिलहाल देवघर स्थित महिला रिमांड होम में रह रही है.

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