न्यायालय ने दिया एफआइआर का आदेश

बोकारो: स्थानीय अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अरविंद कुमार पांडेय की अदालत ने फर्जी कागजात के सहारे मकान हड़पने के एक मामले में चास थाना को एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया है. यह मामला सेक्टर 3 इ, आवास संख्या-06 से संबंधित है. मामले की शिकायतवाद विधवा जोहरा खातून ने दर्ज करायी है. मो ताज अली, […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 23, 2014 9:16 AM

बोकारो: स्थानीय अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अरविंद कुमार पांडेय की अदालत ने फर्जी कागजात के सहारे मकान हड़पने के एक मामले में चास थाना को एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया है. यह मामला सेक्टर 3 इ, आवास संख्या-06 से संबंधित है. मामले की शिकायतवाद विधवा जोहरा खातून ने दर्ज करायी है. मो ताज अली, विनोद कुजूर, छोटू खन व मोहम्मद बसीर को अभियुक्त बनाया गया है.

अभियुक्तों पर जोहरा खातून के स्वर्गीय पति मोहम्मद समद का जाली हस्ताक्षर कर कागजात व मनी रसीद तैयार करने का आरोप लगाया गया है.

जोहरा खातून ने बताया है कि उनके पति मो समद ने उक्त आवास को बोकारो इस्पात प्रबंधन द्वारा लंबी अवधि की लीज पर आवंटित कराया गया था. आवास मे जोहरा खातून अपने पति व परिवार के साथ रहती थी. पति की मौत के बाद आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण आवास को अपने एक दोस्त के लड़के दे दिया था. इसके बाद अभियुक्तों ने जाली कागजात तैयार कर उक्त आवास को हड़पने का षड्यंत्र करने लगे.

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