दुष्कर्मी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म का मामला बोकारो : नाबालिग लड़की के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिये गये महादेव राय उर्फ लोहरा (22 वर्ष) को शनिवार को अदालत ने दस वर्ष सश्रम कारावास व जुर्माना की सजा सुनायी है. स्थानीय त्वरित न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार ने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 22, 2017 4:55 AM

नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म का मामला

बोकारो : नाबालिग लड़की के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिये गये महादेव राय उर्फ लोहरा (22 वर्ष) को शनिवार को अदालत ने दस वर्ष सश्रम कारावास व जुर्माना की सजा सुनायी है. स्थानीय त्वरित न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार ने शनिवार को यह सजा सुनायी. महादेव चंदनकियारी थाना क्षेत्र के ब्राह्मण लाघला का रहने वाला है. सरकार की तरफ से इस मामले में विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार ने पीड़िता का पक्ष रखा. घटना पांच फरवरी 2015 की है. नाबालिग लड़की अपने घर में रात आठ बजे अकेली थी. उसकी मां गांव में किसी के घर गयी थी.
इसी दौरान महादेव कुछ सहयोगीयों के साथ गाड़ी से आया और लड़की का अपहरण कर अपने साथ नाना के घर ले गया. वहां युवक ने तीन दिनों तक लड़की से शारीरिक संबंध बनाया. इसके बाद शादी करने का झांसा देकर कोर्ट लाया और छोड़कर युवक भाग गया. न्यायाधीश ने मुजरिम को दुष्कर्म के लिए 10 वर्ष सश्रम कारावास और पांच हजार रुपया जुर्माना व अपहरण के लिए सात वर्ष सश्रम कारावास और पांच हजार रुपया जुर्माना की सजा दी है. जुर्माना नहीं देने पर छह-छह माह अतिरिक्त कारावास होगी. मुजरीम को दी गयी सभी सजा साथ-साथ चलेंगी.

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