ऑप्शन पर मिलेगा डी टाइप क्वार्टर, आवेदन आज से

बोकारो: बीएसएल प्रबंधन ने ऑप्शन के आधार पर डी टाइप क्वार्टर के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है. ऑनलाइन आवेदन तीन फरवरी से शुरू होगा. 18 फरवरी तक बीएसएल की वेबसाइट पर आवेदन किया जा सकता है. सेक्टर 4ए व 4डी में महिला कर्मियों को प्राथमिकता दी जायेगी. इस संबंध में बीएसएल प्रबंधन ने एक […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 3, 2017 8:39 AM
बोकारो: बीएसएल प्रबंधन ने ऑप्शन के आधार पर डी टाइप क्वार्टर के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है. ऑनलाइन आवेदन तीन फरवरी से शुरू होगा. 18 फरवरी तक बीएसएल की वेबसाइट पर आवेदन किया जा सकता है. सेक्टर 4ए व 4डी में महिला कर्मियों को प्राथमिकता दी जायेगी. इस संबंध में बीएसएल प्रबंधन ने एक फरवरी को सर्कुलर जारी कर दिया है.
ऑनलाइन आवेदन के बारे में विस्तृत जानकारी बीएसएल इंट्रानेट पर उपलब्ध है. ऑप्शन के आधार पर डी प्रकार आवास आवंटन वन टाइम के लिए सभी आवेदन बीएसएल वेबसाइट पर ऑनलाइन भरना होगा. बोकारो इस्पात संयंत्र के वैसे कर्मचारियों से ऑप्शन के आधार पर डी प्रकार के आवास आवंटन का लाभ मिलेगा. जो एस-3 ग्रेड में 31 दिसंबर 2016 तक या इससे पहले प्रवेश किये हो. इससे उपर के ग्रेड के कर्मचारी जिन्हें डी प्रकार के आवास का आवंटन नहीं हुआ है. प्राप्त आवेदन (इंटरानेट द्वारा) के आधार पर संकार्य/ गैर संकार्य श्रेणी के कर्मचारियों के लिए अलग अलग सूची तैयार की जायेगी. संकार्य/ गैर संकार्य को आवासो का आवंटन 3:1 के अनुपात में किया जायेगा. चयनित आवास का वरीयतानुसार आवंटन होगा.
किराया पर आवास दिया तो तीन साल के लिए आवंटन डिबार
ऑप्शन के आधार पर आवंटित डी प्रकार के आवासों का परिवर्तन दखल लेने की तिथि से पांच वर्षों तक नहीं किया जायेगा. यदि कर्मचारी ने ऑप्शन के आधार पर आवंटित डी प्रकार के आवासों को किराये पर या व्यावसायिक उपयोग किया, तो वह कर्मचारी अगले तीन वर्षों तक किसी भी प्रकार के आवास के आवंटन के लिए डिबार हो जायेगा.
एडीएम से आठ किमी के अंदर वाले आवेदन के योग्य नहीं
कर्मचारी ने ऑप्शन के आधार पर आवंटित डी प्रकार के आवंटित आवास दखल नहीं लिया है. इस स्थिति में आवास आवंटन की तिथि से किसी भी प्रकार के आवास परिवर्तन के लिए एक वर्ष तक डिबार रहेगा. यह सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से निर्गत किया जाता है. वैसे कर्मचारी जिन्हें डी प्रकार के आवास का आवंटन हुआ था. दखल नहीं लेने के कारण डिबारमेंट में हैं. ऐसे कर्मचारी जिनका स्थायी आवास मुख्य प्रशासनिक भवन से आठ किमी के अंदर है. वे आवेदन के लिए योग्य नहीं है. आवास आवंटन नीति 2015 के तहत आवास आवंटन किया जायेगा. इसे बीएसएल वेबसाइट में देखा जा सकता है.

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