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ट्रैफिक पुलिस को चाहिए सिर्फ कैश!

बोकारो: आमलोगों को भ्रष्ट्राचार से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से केंद्र व राज्य सरकार सभी सरकारी कार्यालय को कैशलेस बनाने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चला रही है. सरकार का यह अभियान नोटबंदी की घोषणा के बाद से चल रहा है. इसके तहत दर्जनों सरकारी कार्यालय कैशलेस सुविधा से लैस हो गये, लेकिन सरकार […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 14, 2017 8:49 AM
बोकारो: आमलोगों को भ्रष्ट्राचार से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से केंद्र व राज्य सरकार सभी सरकारी कार्यालय को कैशलेस बनाने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चला रही है. सरकार का यह अभियान नोटबंदी की घोषणा के बाद से चल रहा है. इसके तहत दर्जनों सरकारी कार्यालय कैशलेस सुविधा से लैस हो गये, लेकिन सरकार के इस अभियान से ट्रैफिक पुलिस का कोई लेना-देना नहीं है. उसे तो सिर्फ कैश चाहिए. नोटबंदी के तीन माह बाद भी ट्रैफिक पुलिस सरकार के इस अभियान को ठेंगा दिखाते हुए पुराने स्टाइल से ही ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों से जुर्माना वसूल रही है.
मैनुअल जुर्माना व नकद वसूली : ट्रैफिक पुलिस नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों को पकड़ कर ऑन स्पॉट मैनुअल जुर्माना वाली रसीद काट रही है. जुर्माना राशि केवल नकद वसूला जा रहा है. गरगा पुल पर ट्रैफिक पुलिस के अभियान के दौरान मौजूद पदाधिकारी कामेश्वर राम ने बताया : ट्रैफिक पुलिस के पास कैशलेस के तहत जुर्माना वसुलने के लिए केवल एसबीआइ बडी व पेटीएम की सुविधा है. कोई भी व्यक्ति इस सुविधा के तहत जुर्माना जमा नहीं कर रहा है. इस कारण ट्रैफिक पुलिस नकद जुर्माना वसूल रही है. डेबिट, क्रेडिट कार्ड से वसूली के लिए स्वाइप मशीन चाहिए. इसके लिए बैंक में आवेदन दिया गया है.
एसपी की घोषणा के बाद भी नहीं खुला खाता : नयी व्यवस्था के तहत ट्रैफिक पुलिस का जुर्माना वाहन मालिक खुद बैंक में जमा करेंगे. इसके लिए ट्रैफिक पुलिस को बैंक में एकाउंट खुलवाना है. इसकी घोषणा जिले के एसपी ने लगभग दो माह पूर्व ही की गयी थी. घोषणा के बाद भी यह काम नहीं हुआ. नयी व्यवस्था के तहत ट्रैफिक पुलिस को अब केवल वाहन मालिक को जुर्माना के लिए रसीद पर उनका ट्रैफिक नियम उल्लंघन करने वाली बात का जिक्र करना है. रसीद काटने के बाद एक कॉपी वाहन मालिक को दी जायेगी, जबकि दूसरी कॉपी ट्रैफिक पुलिस के पास रहेगी. वाहन मालिक को जुर्माना जमा करने के लिए 24 घंटे का समय दिया जायेगा.
नहीं होगा वाहन जब्त, चलेगा अभियोजन
जुर्माना का रसीद थमा कर वाहन छोड दिया जायेगा. निर्धारित समय पर बैंक में जुर्माना नहीं जमा करने पर वाहन मालिक के खिलाफ कोर्ट में अभियोजन चलाया जायेगा. बैंक में जुर्माना जमा करने वाले वाहन मालिक को ट्रैफिक नियम तोड़ने के किस अपराध के तहत कितनी बार जुर्माना किया गया है. इस बात का जिक्र भी बैंक द्वारा दी गयी पावती रसीद में रहेगा. ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पहली बार जुर्माना का न्यूनतम राशि, दूसरी बार राशि में बढ़ोत्तरी होगी. तीन बार से अधिक एक ही अपराध के लिए जुर्माना की अधिकतम राशि बैंक वसूल करेगा. जुर्माना जमा करने वालों की सूची बैंक ट्रैफिक पुलिस को भेज देगा.
ट्रैफिक डीएसपी का बंद मिला सरकारी फोन
एसपी के छुट्टी में रहने के कारण इस संबंध में बात करने के लिए ट्रैफिक डीएसपी संतोष रजवार के मोबाइल नंबर 9431706425 पर बात करने का कई बार प्रयास किया गया, लेकिन वह लगातार बंद मिला. ट्रैफिक डीएसपी के निजी मोबाइल नंबर 8521042979 पर भी कई बार रिंग हुआ, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया. इस कारण ट्रैफिक डीएसपी का पक्ष नहीं लिया जा सका.

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