समय पर टैक्स नहीं देने वालों पर चास ननि करेगा कार्रवाई
चास: समय पर होल्डिंग समेत अन्य टैक्स का भुगतान नहीं करने पर नगर निगम क्षेत्र के लोगों से जुर्माना वसूला जायेगा. केस भी किया जायेगा. लंबे समय से टैक्स बकाया होगा तो मकान व जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी जायेगी. सभी को 10 मार्च तक होल्डिंग टैक्स जमा कर देना है. यह […]
चास: समय पर होल्डिंग समेत अन्य टैक्स का भुगतान नहीं करने पर नगर निगम क्षेत्र के लोगों से जुर्माना वसूला जायेगा. केस भी किया जायेगा. लंबे समय से टैक्स बकाया होगा तो मकान व जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी जायेगी. सभी को 10 मार्च तक होल्डिंग टैक्स जमा कर देना है. यह बातें चास नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण कुमार ने मंगलवार को नगर निगम कार्यालय में ‘प्रभात खबर’ से विशेष बातचीत में कही. कहा कि होल्डिंग टैक्स नहीं देने वाले की संपत्ति जब्त करने और उसकी नीलामी करने का अधिकार नगर निगम को है. नगर विकास विभाग की ओर से होल्डिंग टैक्स सहित अन्य करों की वसूली में तेजी लाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किया गया है.
किश्तों में कर सकते हैं भुगतान : श्री कुमार ने कहा कि अगर बकाया 25 से 50 हजार रुपये के बीच है तो किश्तों में भुगतान कर सकते हैं. प्रथम किस्त के रूप में बकाया का 60 फीसदी जमा करना होगा. बाकी दो मासिक किश्तों में भुगतान करना होगा. 50 हजार से अधिक बकाया हो तो प्रथम किश्त के रूप में 70 फीसदी राशि का भुगतान करना होगा.
इन पर देना होगा टैक्स : भूमि एवं भवन पर संपत्ति कर, रिक्त भूमि पर कर, भूमि व भवन के स्थानांतरण पर अधिभार, किसी गैर आवासीय भवन में पार्किंग स्थल के अभाव पर कर, जल कर, अग्निकर, समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों के लिए कर, मनोरंजन कर पर अभिभार, शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्र में विद्युत उपयोग पर अधिभार, सभा कर, तीर्थ यात्रियों व पर्यटकों पर कर, मार्ग कर, व्यवसाय कर, राज्य सरकार द्वारा चिह्नित अन्य कर की वसूली की जायेगी.
समय पर कर भुगतान नहीं करने पर लगेगा अर्थ दंड
विलंबित अवधि दंड की राशि
निर्धारित अवधि से एक सप्ताह की अवधि तक भुगतान राशि का एक फीसदी
निर्धारित अवधि से दो सप्ताह की अवधि तक भुगतान राशि का दो फीसदी
निर्धारित अवधि से एक माह की अवधि तक भुगतान राशि का तीन फीसदी
निर्धारित अवधि से दो माह तक की अवधि तक भुगतान राशि का पांच फीसदी