साली का अपहरण करने वाले जीजा को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा

बोकारो : साली का अपहरण करने वाले जीजा को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय रंजीत कुमार की अदालत ने मंगलवार को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है. जुर्माना नहीं देने पर छहमाह की साधारण कारावास होगी. पीड़िता को मुआवजा दिलाने के लिए […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 5, 2017 9:09 AM
बोकारो : साली का अपहरण करने वाले जीजा को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय रंजीत कुमार की अदालत ने मंगलवार को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है. जुर्माना नहीं देने पर छहमाह की साधारण कारावास होगी. पीड़िता को मुआवजा दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को निर्देश दिया गया है.
मामला सेशन ट्रायल संख्या 09/15 व बालीडीह थाना कांड संख्या 01/14 के तहत चल रहा था. अपर लोक अभियोजक आरके राय ने अदालत में साक्ष्य व गवाह प्रस्तुत किये. घटना बालीडीह थाना क्षेत्र के कोराडीह गांव की है. मुजरिम जीजा हजारीबाग का रहने वाला है.
चार दिसंबर 2013 को वह ससुराल आया था और साली को टयूशन छोड़ने का बहाना बनाकर सेक्टर 11 स्थित एक बंद आवास में ले गया और उसे यहां बंद कर दिया. बालिका ने विरोध किया तो उसकी बहन की हत्या कर देने की धमकी दी. रात के समय उसे डरा-धमका कर ट्रेन से पटना ले जाया गया और एक आवास में रखकर वेश्यावृति करने का दबाव दिया गया. नहीं मानने पर उसके साथ मारपीट की गयी और ब्लेड से शरीर के कई हिस्सों को काटा गया. किसी तरह बालिका ने इसकी सूचना
अपने माता-पिता को दूसरे के फोन से दी. तीन माह बाद बालिका को बोकारो पुलिस ने छापामारी कर जीजा के चंगुल से बचाया था. उसी समय से आरोपी जीजा न्यायिक हिरासत में चास जेल में बंद है.

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