हत्या के मामले में दो दोषी करार

बोकारो: स्थानीय न्यायालय के प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश आरएस उपाध्याय ने माराफारी थाना क्षेत्र के आजाद नगर निवासी युवक बंटी पांडेय उर्फ रमेश पांडेय की हत्या के मामले में फैसला सुनाते हुए गुरुवार को एक महिला व पुरुष को दोषी करार दिया है. दोष सिद्ध हुए मुजरिमों में माराफारी थाना क्षेत्र के आजाद […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 21, 2017 10:28 AM
बोकारो: स्थानीय न्यायालय के प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश आरएस उपाध्याय ने माराफारी थाना क्षेत्र के आजाद नगर निवासी युवक बंटी पांडेय उर्फ रमेश पांडेय की हत्या के मामले में फैसला सुनाते हुए गुरुवार को एक महिला व पुरुष को दोषी करार दिया है. दोष सिद्ध हुए मुजरिमों में माराफारी थाना क्षेत्र के आजाद नगर निवासी ठेकेदार मांझी (36 वर्ष) व दशमी देवी (30 वर्ष) शामिल हैं. न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 193/05 व माराफारी थाना कांड संख्या 06/05 के तहत चल रहा है. सरकार की तरफ से इस मामले में अपर लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने बहस की.

सजा की बिंदु पर फैसला सुनाने की तिथि 24 अप्रैल निर्धारित की गयी है. हत्या की यह घटना नौ फरवरी 2005 को माराफारी थाना क्षेत्र के आजाद नगर में हुई थी.
क्या है मामला : माराफारी थाना क्षेत्र के आजाद नगर निवासी बंटी पांडेय उर्फ रमेश पांडेय का प्रेम प्रसंग दशमी देवी के साथ चल रहा था. बंटी पांडेय किसी मामले में जेल चला गया. इसके बाद दशमी देवी आजाद नगर निवासी ठेकेदार मांझी के साथ रहने लगी. बंटी जेल से छूट कर बाहर आया तो वह प्रेमिका के बारे में पता किया. बंटी को जानकारी मिली कि उसकी प्रेमिका ठेकेदार मांझी के साथ रह रही है. वह ठेकेदार मांझी के घर गया. इसी दौरान आपसी विवाद व झड़प में गोली मारकर बंटी की हत्या कर दी गयी. इसके बाद बंटी के शव को बीएसएल एलएच स्थित एक नाला के पीछे मिट्टी खोदकर गाड़ दिया गया. पुलिस ने इस मामले में डेढ़ माह बाद ठेकेदार मांझी को गिरफ्तार किया. ठेकेदार मांझी ने हत्या की बात पुलिस के सामने कबूल की. ठेकेदार मांझी की निशानदेही पर पुलिस ने बंटी पांडेय का कंकाल जमीन से बाहर निकाला था.

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