दुष्कर्म व हत्या के मामले में दोषी करार
बोकारो: स्थानीय न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय रंजीत कुमार की अदालत ने दुष्कर्म व हत्या के मामले में दोषी पाते हुए एक युवक को शुक्रवार को मुजरिम करार दिया है. दोष सिद्ध हुआ मुजरिम जरीडीह थाना क्षेत्र के सांगजोरी निवासी युवक रमेश टुडू है. न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 73/16 […]
बोकारो: स्थानीय न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय रंजीत कुमार की अदालत ने दुष्कर्म व हत्या के मामले में दोषी पाते हुए एक युवक को शुक्रवार को मुजरिम करार दिया है. दोष सिद्ध हुआ मुजरिम जरीडीह थाना क्षेत्र के सांगजोरी निवासी युवक रमेश टुडू है. न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 73/16 व बालीडीह थाना कांड संख्या 237/15 के तहत चल रहा है.
सजा की बिंदु पर फैसला सुनाने की तिथि 07 जून निर्धारित की गयी है. सरकार की तरफ से इस मामले में विशेष लोक अभियोजक राकेश राय ने बहस की. घटना 13 नवंबर 2015 को बालीडीह थाना क्षेत्र के कुर्मीडीह स्थित युवती के घर में हुई थी. दुष्कर्म का विरोध करने पर रमेश टुडू ने युवती (26 वर्ष) को उसके आवास में जिंदा जला दिया था. घटना की प्राथमिकी युवती के बयान पर दर्ज की गयी थी.
क्या है मामला
बालीडीह के कुर्मीडीह निवासी युवती (30 वर्ष) के माता-पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी. युवती अपने आवास में नौ वर्ष की बहन के साथ रहती थी. युवती बोकारो इस्पात संयंत्र में महिला मजदूर के तौर पर काम कर अपना व अपनी छोटी बहन की देखभाल कर रही थी. रमेश टुडू भी युवती के साथ संयंत्र में मजदूरी करता था. इस कारण दोनों के बीच जान-पहचान थी. घटना से आठ माह पूर्व रमेश टुडू युवती के घर आया था. उस समय युवती की नौ वर्षीय बहन घर से बाहर गयी थी. इसका फायदा उठाकर रमेश टुडू ने युवती से दुष्कर्म किया. घटना के बाद जब युवती ने शोर मचाना चाहा तो रमेश ने शादी करने का वादा कर उसे चुप करा दिया. इसके बाद रमेश युवती को शादी करने का झांसा देकर अक्सर उसके आवास में आकर यौन संबंध स्थापित करने लगा.
विरोध करने पर जिंदा जला कर भाग गया
13 नवंबर 2015 को रमेश युवती के घर आया. उसने युवती से दुष्कर्म करने का प्रयास किया. युवती ने शादी करने का दबाव देकर विरोध जताया. इसपर रमेश उसके साथ मारपीट करने लगा. इस दौरान युवती ने घर में रखा केरोसिन का गैलन उठा अपने शरीर पर उड़ेल लिया. दुष्कर्म से बचने के लिये युवती ने अपने शरीर में आग लगा लेने की धमकी दी. यह सुनकर रमेश स्वयं माचिस की तिली जलाकर युवती के शरीर पर फेंक दिया. घटना को अंजाम देने के बाद रमेश युवती के घर में अपना चप्पल व साइकिल छोड़ कर भाग गया. शोर सुनकर गंभीर रूप से जली युवती को स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भरती कराया. इलाज के दौरान युवती द्वारा दिये गये बयान के आधार पर घटना की प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. युवती की मौत इलाज के दौरान 28 नवंबर 2015 को हो गयी थी.