क्या आपके पास अवैध राशन कार्ड है, तो जल्दी करा दें जमा, वर्ना हो सकती है कार्रवाई
बोकारो में अर्हता (Qualify) और पात्रता (Eligibility) नहीं रखने वाले राशन कार्ड लाभुकों की जांच-पड़ताल शुरू हो गयी है. अब वैसे लाभुक, जो राशनकार्ड के सही लाभुक नहीं हैं, वैसे लाभुक जल्द से जल्द अपना राशनकार्ड जमा करा दें, वर्ना पकड़े जाने पर कार्रवाई हो सकती है.
गोमिया (बोकारो) : बोकारो में अवैध राशन कार्ड रखने वालों पर कार्रवाई हो सकती है. इस संबंध में जिला उपायुक्त के निर्देश पर गोमिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी ने जांच करने का निर्देश शिक्षकों को पत्र भेजकर दिया है. अर्हता (Qualify) और पात्रता (Eligibility) नहीं रखने वाले राशन कार्ड लाभुकों की जांच-पड़ताल शुरू हो गयी है. अब वैसे लाभुक, जो राशनकार्ड के सही लाभुक नहीं हैं, वैसे लाभुक जल्द से जल्द अपना राशनकार्ड जमा करा दें, वर्ना पकड़े जाने पर कार्रवाई हो सकती है.
इस संबंध में बोकारो के उपायुक्त (District Collector) के दिशानिर्देश पर गोमिया के बीडीओ व सीओ ने प्रतिनियुक्त शिक्षकों पत्र भेज कर अर्हता व पात्रता नहीं रखने वाले राशन कार्डधारियों के खिलाफ जांच करने कर निर्देश दिया. साथ ही आगामी 11 जून तक जांच प्रतिवेदन कार्यालय में जमा कराने को कहा है. इस दौरान करीब 15 कार्डधारियों को नोटिस भेज कर उनसे जवाब मांगा गया है.
पत्र के माध्यम से कहा गया है कि वैसे अयोग्य (भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013) लाभुकों का राशन कार्ड निरस्त करना है, जो योजना के अहर्ता व पात्रता नहीं रखते हैं और अब भी किसी न किसी रूप से इस योजना का लाभ गलत ढंग से उठा रहे हैं. वैसे लोगों को चिह्नित कर राशन कार्ड को निरस्त किया जाना है.
Also Read: शादी सीजन में कपड़ा दुकान बंद होने से लोगों को हो रही परेशानी, समारोह से रौनक गायब
राशन कार्डधारियों के लिए कौन है अयोग्य
पत्र में कहा गया है कि वैसे व्यक्ति ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, जो इस योजना के सही हकदार हो. इसके तहत परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार/राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश या इनके परिषद/उपक्रम/उद्धम तथा अन्य स्वायत्त निकाय जैसे- विश्वविद्यालय, नगर परिषद, न्यास आदि में नियोजित हों अथवा परिवार का कोई सदस्य आय कर (Income Tax), सेवा कर (Servive Tax), व्यावसायिक कर (Business tax) अथवा परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि अथवा 10 एकड़ से अधिक भूमि हो, परिवार के किसी भी सदस्य के पास चार पहिया वाहन अथवा परिवार का कोई सदस्य सरकार के द्वारा पंजीकृत उद्धम या स्वामी का संचालक है अथवा वैसे परिवार जिनके पास रेफ्रिजरेटर (Refrigerator), एयरकंडिशन (AC), वासिंग मशीन (Washing machine) अथवा वैसे व्यक्ति जिनके पास कमरों में पक्की दिवारें तथा छत के साथ 3 एवं 3 से अधिक कमरों का मकान हो तथा वैसे परिवार जिनके पास चार पहिया वाले कृषि उपकरण (ट्रेक्टर)आदि हो, वैसे व्यक्ति राशन कार्ड के लाभुक नहीं हो सकते हैं.
इन्हें मिल सकता है राशन कार्ड का लाभ
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाभुकों का चयन निर्धारित किया गया है. वैसे लोग राशन कार्ड के लाभुक हो सकेंगे, जो 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्ति, सभी विधवा एवं परित्यक्ता, वैसे सभी नि:शक्त व्यक्ति जिनकी दिव्यांगता का प्रतिशत 40 या इससे अधिक हो, सभी आदिम जनजाति के सदस्य, कैंसर, एड्स, कुष्ठ, एवं अन्य असाध्य रोगों से ग्रसित व्यक्ति जो केंद्र सरकार/राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश या इनके परिषद/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत निकाय जैसे- विश्वविद्यालय आदि के अलावा नगर निगम/नगर पर्षद/नगरपालिका/ न्यास आदि में नियोजित/सेवानिवृत्त न हो, उन्हें इसका लाभ मिल सकता है.
इसके अलावा शहरी क्षेत्रों के लिए कूड़ा चुनने वाला, झाड़ूकश, श्रमिक, राजमिस्त्री, अकुशल श्रमिक, घरेलू श्रमिक, कुली, रिक्शाचालक, ठेला चालक, फुटपाथ दुकानदार, फेरीवाला, चपरासी, सिक्यूरिटी गार्डस, पेंटर, वेल्डर, बिजली मिस्त्री, मैकेनिक, दर्जी, प्लंबर, माली, धोबी, मोची आदि को राशन कार्ड से जन वितरण प्रणाली के तहत लाभ मिल सकता है.
Posted By : Samir ranjan.