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बोकारो: आर्मी का जवान और उसका भाई दुष्कर्म मामले में दोषी करार

काफी इनकार के बाद पीड़िता दोषी आर्मी जवान के झांसे में आ गयी. इसके बाद तीन जून 2019 को दोषी आर्मी जवान बोकारो आकर उसे साथ ले गया. फिर चक्रधरपुर के एक होटल में दो दिन तक दुष्कर्म किया.

बोकारो : अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ योगेश कुमार सिंह की अदालत ने सोमवार को दुष्कर्म मामले में आरोपी आर्मी जवान रवि गगराई और उसके चालक भाई सूरज गगराई को दोषी करार दिया है. चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन से पीड़िता की बरामदगी के बाद बोकारो महिला थाना में 21 मार्च 2020 को दोनों दोषी के खिलाफ दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया था. दोनों दोषी सरायकेला खरसावां के रहने वाले हैं. वर्तमान में दोनों चास जेल में बंद है़ं दर्ज प्राथमिकी के अनुसार दोषी आर्मी जवान ने मिस कॉल के बाद लगातार पीड़िता को फोन कर संपर्क करता रहा.

काफी इनकार के बाद पीड़िता दोषी आर्मी जवान के झांसे में आ गयी. इसके बाद तीन जून 2019 को दोषी आर्मी जवान बोकारो आकर उसे साथ ले गया. फिर चक्रधरपुर के एक होटल में दो दिन तक दुष्कर्म किया. ड्यूटी पर जाने से पहले उसने लड़की को अपने भाई के हवाले कर दिया, जिसने लड़की को घर ले जाकर दुष्कर्म किया. छह माह बाद दोषी आर्मी जवान ने पीड़िता के घर वालों को फोन कर इसकी सूचना दी. पीड़िता के वापसी के एवज में 10 लाख रुपये की मांग की. परिजन अपने अन्य लोगों के साथ चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे तो उन्हें देखकर दोनों दोषी पीड़िता को छोड़कर फरार हो गये.

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