बोकारो, अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय दीपक वर्णवाल की अदालत ने शुक्रवार को राहुल कर्मकार हत्याकांड में दोषी राजेश तुरी व मोटू लुगुन को उम्रकैद की सजा सुनायी. सजायाफ्ता राजेश तुरी ने सहयोगी मोटू के साथ मिलकर अपने दोस्त राहुल की हत्या की थी. 13 अक्तूबर 2022 को हार्टिंग एरिया में राहुल की हत्या कर दी गयी थी. दोषियों की निशानदेही पर शव बरामद किया गया था. कोर्ट में वकील आनंद वर्धन ने आरोपियों की ओर से पक्ष रखा. मृतक राहुल हरला थाना क्षेत्र के महुआर का रहने वाला है, जो हार्टिंग में रहने वाले अपने मित्र राजेश तुरी की बहन से प्रेम करता था. राजेश तुरी को जब इस बात की भनक लगी, तो उसने सहयोगी मोटू के साथ मिलकर अपने दोस्त राजेश कर्मकार के हत्या की रणनीति बनायी. राहुल राजेश के बुलाने पर अपनी मां को बोल कर स्कूटी (जेएच09एटी 8196) से हार्टिंग पहुंचा. जहां खाने पीने के बाद हत्या कर शव पास के बंद खदान व स्कूटी पास के तालाब में फेंक दी थी. रात में जब राहुल घर नहीं लौटा, तो दूसरे दिन उसकी मां खोजने हार्टिंग पहुंची. पता चला कि पुत्र के साथ राजेश व मोटू का झगड़ा हुआ था. मां ने बीएस सिटी थाना में पुत्र के अपहरण की प्राथमिकी दर्ज करायी थी. तालाब से 21 दिसंबर 2022 को मृतक का स्कूटी बरामद किया गया. राजेश व मोटू से पूछताछ के बाद खदान से मृतक का गला शव बरामद किया गया था.
वारंटी को भेजा गया जेल
पिंड्राजोरा, पिंड्राजोरा थाना प्रभारी अमरजीत कुमार सिंह ने गैर जमानत वारंटी के तहत एक वारंटी को पकड़कर शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. थाना प्रभारी ने बताया कि कोर्ट परिवाद केस नंबर 404/21 में न्यायालय से निर्गत गैर जमानतीय वारंटी बांधगोड़ा निवासी भगवान दास महतो फरार चल रहा था. इसी के तहत पुरानी वारंटी भगवान दास महतो को पकड़ कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है