BOKARO NEWS :अधिसूचना जारी होने के साथ ही नाम निर्देशन का कार्य शुरू

BOKARO NEWS : जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने समाहरणालय सभागार में की प्रेस वार्ता, जिले के चार विधानसभा सीटों पर 29 अक्तूबर तक होगा नामांकन

By Prabhat Khabar News Desk | October 22, 2024 11:21 PM
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बोकारो, भारत निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित कार्यक्रम के तहत 22 अक्तूबर गोमिया, बेरमो, बोकारो व चंदनकियारी विधानसभा क्षेत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी गयी है. अधिसूचना जारी होने के साथ ही नाम निर्देशन का कार्य शुरू हो गया है. ये बातें जिला निर्वाचन पदाधिकारी (डीइओ) सह उपायुक्त विजया जाधव ने मंगलवार को कही. डीसी समाहरणालय सभागार में पत्रकारों से बातचीत कर रही थी. डीसी ने बताया कि नाम निर्देशन करने की अंतिम तारीख 29 अक्तूबर है. निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी पूर्वाह्न 11 से अपराह्न तीन बजे तक नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में दाखिल कर सकेंगे. पब्लिक छुट्टी के दिन नामांकन नहीं होगा. बोकारो व चंदनकियारी विधानसभा क्षेत्र के लिए अनुमंडल कार्यालय चास और गोमिया व बेरमो विधानसभा क्षेत्र के लिए बेरमो अनुमंडल कार्यालय स्थल निर्धारित है. डीसी ने बताया कि गोमिया विस के लिए अपर समाहर्त्ता मुमताज अंसारी, बेरमो विस के लिए बेरमो एसडीओ मुकेश मछुआ, बोकारो विस के लिए चास एसडीओ प्रांजल ढ़ांडा व 37 चंदनकियारी विस के लिए भूमि सुधार उप समाहर्ता प्रभाष दत्ता को निर्वाची पदाधिकारी नियुक्त किया गया है. डीसी श्रीमती जाधव ने बताया कि रात्रि 10 बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं होगा. मतदान के 48 घंटा पहले लाउडस्पीकर, चुनावी सभा, प्रसार-प्रचार पर रोक लगेगी. विधानसभा चुनाव से संबंधित शिकायत व जानकारी प्राप्त करने के लिए हेल्पलाइन नं.- डायल 1950 सेवा शुरू की गयी है. जो सुबह नौ बजे से रात्रि नौ बजे तक कार्यरत रहेगी. निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन संबंध में भारत निर्वाचन आयोग ने सी-विजिल एप बनाया गया है. इससे प्राप्त शिकायत को 100 मिनट के अंदर समाधान किया जायेगा. श्रीमती जाधव ने बताया कि निर्वाचन कार्य के सफल संचालन को लेकर 204 सेक्टर पदाधिकारी बनाये गये हैं. साथ ही सभी नोडल पदाधिकारी का नोडल इनकोर आइडी बना लिया गया है, जो निर्वाचन अवधि के दौरान निर्वाचन प्रक्रिया को सुव्वस्थित करने व अनुमति देने या नहीं देने के संबंध में समुचित निर्णय लेने में मदद करेगा. मौके पर जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रेम चंद सिन्हा, मीडिया कोषांग के नोडल पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह, नोडल पदाधिकारी पंकज दूबे व अन्य मौजूद थे.

इन बातों का रखना होगा ध्यान

नाम निर्देशन दाखिल करने के समय निर्वाची पदाधिकारी कार्यालय प्रकोष्ठ के 100 मीटर परिधि में अभ्यर्थी के केवल तीन वाहनों का हीं प्रवेश अनुमान्य है. नाम निर्देशन दाखिल करने के समय निर्वाची पदाधिकारी कार्यालय प्रकोष्ट में अभ्यर्थी सहित कुल पांच व्यक्ति ही प्रवेश करेंगे. नाम निर्देशन पत्र के साथ भारत निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित शुल्क सामान्य उम्मीदवारों के लिए 10 हजार रूपया व अनु जाति-अनु जनजाति के लिए 5000 रुपये है.

इन कागजात को संलग्न करना आवश्यक

शपथ पत्र (प्रपत्र-26) के सभी कालम भरे हुए हो तथा कोई भी कालम खाली नहीं होना चाहिए. अगर कॉलम अभ्यर्थी से संबंधित नहीं है तो उसमें NIL,NA या ‘लागू नहीं’ लिखा जाना चाहिए. शपथ पत्र (Form 26) के प्रत्येक पृष्ठ पर अभ्यर्थी का हस्ताक्षर व नोटरी, मजिस्ट्रेट या ऑथ कमिशनर का मोहर होना चाहिए. शुल्क का मूल रसीद (नाजीर रसीद) नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न होना चाहिए. जाति प्रमाण पत्र (एससी/एसटी) की मूल प्रति, नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न होनी चाहिए, अगर शुल्क में रियायत लेनी हो (अगर लागू हो तो). नामांकन से कम से कम एक दिन पहले अभ्यर्थी किसी भी बैंक या पोस्ट आफिस में अपने नाम से एक खाता खुलवा लें.अभ्यर्थी के साथ सिर्फ उनके एलेक्शन एजेंट का नाम संयुक्त खाता में हो सकता है, परिवार के अन्य सदस्य का नहीं. बैंक पासबुक की छायाप्रति तथा उसका विवरण नाम निर्देशन पत्र के साथ अवश्य जमा करें. नाम-निर्देशन पत्र के साथ 12 फोटाग्राफ (स्टांप साइज फोटोग्राफ 02 सेमी चौड़ाई व 2.5 सेमी उंचाई के साथ) सफेद बैकग्राउंड का तथा फोटो के पीछे अभ्यर्थी का नाम के साथ संलग्न होना चाहिए. अभ्यर्थी मतदाता सूची में अपना तथा प्रस्तावक का नाम, भाग संख्या एवं क्रमांक अद्यतन मतदाता सूची से अथवा आनलाईन https://electroalsearch.eci.gov.in के माध्यम से देखकर ही भरेंगे.

अगर है आपराधिक मामला

यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र प्रपत्र 26 के काॅलम 05 व 06 पर कोई आपराधिक मामला का उल्लेख है, तो उन्हें अभ्यर्थिता वापस लेने की तिथि के अगले दिन से शुरू कर मतदान तिथि के दो दिन पहले तक कम से कम तीन बार स्थानीय समाचार पत्र व टीवी चैनल पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत इसका प्रकाशन प्रपत्र C1 में करना अनिवार्य होगा. साथ ही राजनीतिक दलों को भी इसका प्रकाशन बेवसाइट, टीवी चैनल व समाचार पत्रों में प्रपत्र C2 में पूरे राज्य में कम से कम तीन बार प्रकाशित कराना अनिवार्य होगा.

निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी

सभी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 14,87,103 मतदाता हैं. पुरुष मतदाताओं की संख्या 76,50,24 व महिला मतदाताओं की संख्या 72,20,46 है. वहीं, ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या 33 है. डीसी ने बताया कि 27 अगस्त 2024 से अब तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में कुल 15,904 नये मतदाताओं को जोड़ा गया है.

828 भवन में 1581 मतदान केंद्र

जिला अंतर्गत सभी 04 विधानसभा क्षेत्र में 828 भवन में 1581 मतदान केंद्र है. गोमिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 206 भवन में 341 मतदान केंद्र, बेरमो विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 213 भवन में 355 मतदान केंद्र, बोकारो विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 204 भवन में 588 मतदान केंद्र, चंदनकियारी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 205 भवन में 297 मतदान केंद्र बनाएं गए हैं.

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