BOKARO NEWS : बोकारो जिले के चारों विधानसभा सीटों के लिए 22 अक्तूबर को जारी होगी अधिसूचना

BOKARO NEWS : बोकारो व चंदनकियारी विस के लिए चास एसडीओ कार्यालय में होगा नामांकन और गोमिया व बेरमो के प्रत्याशी बेरमो अनुमंडल कार्यालय (तेनुघाट) में करेंगे नामांकन

By Prabhat Khabar News Desk | October 21, 2024 11:23 PM

बोकारो, बोकारो जिले के चार विधानसभा सीट बोकारो, बेरमो, चंदनकियारी व गोमिया के लिए अधिसूचना 22 अक्तूबर को जारी होगी. प्रत्याशी 29 तक नामांकन करा सकेंगे. चंदनकियारी सीट आरक्षित है, शेष अन्य विधानसभा सीट से गैर-आरक्षित है. 30 अक्तूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी. एक नवंबर तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे. वोटिंग 20 को होगी, जबकि परिणाम घोषणा 23 नवंबर को होगा. नामांकन दो जगहों पर होगा. बोकारो व चंदनकियारी विधानसभा के प्रत्याशी चास एसडीओ कार्यालय में नामांकन करेंगे. वहीं बेरमो व गोमिया विधानसभा के उम्मीदवार तेनुघाट स्थित अनुमंडल कार्यालय में नामांकन करेंगे. जिला प्रशासन की ओर से इस संबंध में पूरी तैयारी कर ली गयी है. उक्त स्थलों में बैरिकेडिंग की गयी है, साथ ही लोगों की सुविधा के लिए टेंट निर्माण भी किया गया है. गोमिया विधानसभा क्षेत्र के लिए अपर समाहर्ता मुमताज अंसारी, बेरमो विधानसभा क्षेत्र के लिए बेरमो एसडीओ मुकेश मछुआ, बोकारो विधानसभा के लिए चास एसडीओ प्रांजल ढ़ाडा व चंदनकियारी विधानसभा क्षेत्र के लिए भूमि सुधार उपसमाहर्ता प्रभाष कुमार दत्ता को निर्वाची पदाधिकारी नियुक्त किया गया है. विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया 25 नवंबर को पूरी हो जायेगी.

ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों मोड में दाखिल होंगे पर्चे

विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन मोड में भी नामांकन दाखिल कर सकेंगे. नामांकन फार्म भी सुविधा पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध होगा. इस पोर्टल पर एक एकाउंट बनाकर उम्मीदवार नामांकन फार्म भर सकते हैं. साथ ही जमानत राशि जमा कर सकते हैं. एक बार भरने के बाद इसका प्रिंटआउट लेकर उससे नोटरीकृत कर नामांकन के साथ रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा कर सकते हैं.

नामांकन में इन बातों का रखना होगा ध्यान

11 बजे से अपराह्न तीन बजे तक होगा नामांकन, परंतु अवकाश के दिन नहीं होगा. नामांकन स्थल के 100 मीटर की परिधि के भीतर सिर्फ तीन गाड़ियों के प्रवेश की अनुमति होगी. उम्मीदवार के साथ सिर्फ चार लोग नामांकन कक्ष में जा सकेंगे. मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रत्याशी को एक प्रस्तावक व निर्दलीय उम्मीदवार के नामांकन के लिए 10 प्रस्तावक का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा. शपथपत्र के रूप में हर उम्मीदवार को फार्म-26 को स्पष्ट रूप से पूरा भरना होगा. सभी प्रत्याशियों को चुनाव खर्च के ब्योरा के लिए अलग से बैंक अकाउंट खुलवाना होगा. जिन उम्मीदवारों को पैन नंबर आवंटित किया गया है, उनके लिए ‘पैन’ नंबर देना होगा. उम्मीदवारों को पति, पत्नी व आश्रितों के लिए पिछले पांच वर्षों में दाखिल आयकर रिटर्न में घोषित कुल आय का विवरण, किसी संस्था या ट्रस्ट में लाभकारी हित सहित विदेश में रखी गई संपत्तियों का विवरण देना होगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version