बीएसएल ने बिरसा डेंटल कॉलेज का लाइसेंस किया रद्द

लाइसेंस एग्रीमेंट की शर्तों के उल्लंघन व बकाया भुगतान न करने पर बीएसएल प्रबंधन ने उठाया कदम

By Prabhat Khabar News Desk | May 7, 2024 11:14 PM

बोकारो. लाइसेंस एग्रीमेंट की शर्तों के उल्लंघन व बकाया भुगतान न करने पर बोकारो स्टील प्रबंधन ने सेक्टर 08 सी में बोकारो एजुकेशनल सोसाइटी की ओर से संचालित बिरसा डेंटल कॉलेज को लाइसेंस पर किये गये आवंटन को रद्द कर दिया है. साथ हीं, पत्राचार के माध्यम से बोकारो एजुकेशनल सोसाइटी के सचिव को बिल्डिंग समेत पूरे परिसर को खाली कर बीएसएल को सौंपने का निर्देश भी दिया गया है.

2014 के बाद लगातार पत्राचार के बावजूद लाइसेंस नवीनीकरण नहीं कराया :

बीएसएल ने बोकारो एजुकेशनल सोसाइटी को जुलाई 1999 में लाइसेंस के तहत कैंपस सहित ओल्ड बीआइवी-8 सी बिल्डिंग आवंटित किया था, जिसका लाइसेंस नवीनीकरण आवंटी द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार समय-समय पर किया जाना था. वर्ष 2014 के बाद बीएसएल की ओर से किये गये लगातार पत्राचार के बावजूद सोसाइटी ने लाइसेंस नवीनीकरण नहीं कराया, ना ही बकाये का भुगतान किया.

बिना कोई अनुमति लिए मॉडिफिकेशन, ओपन लैंड में अनधिकृत निर्माण :

इतना ही नहीं, लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करते हुए बीएसएल से बिना अनुमति लिए उक्त संस्था द्वारा इस परिसर में जैन हॉस्पिटल के नाम से 50 बेड का एक अस्पताल चलाया जा रहा है. बीएसएल द्वारा आवंटित बिल्डिंग में भी बोकारो एजुकेशनल सोसाइटी ने बिना कोई अनुमति लिए मॉडिफिकेशन कर लिया, साथ ही परिसर के ओपन लैंड में अनधिकृत निर्माण कर लिया है.

शर्तों का उल्लंघन कर हो रहा था अन्य व्यवसाय :

इसके अलावा उक्त आवंटित परिसर में बोकारो एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा लाइसेंस एग्रीमेंट की शर्तों का उल्लंघन करते हुए अन्य व्यवसाय भी अवैध रूप से की जा रही थी. उपरोक्त के आलोक में बिरसा डेंटल कॉलेज (बोकारो एजुकेशनल सोसाइटी) का लाइसेंस बीएसएल द्वारा रद्द कर दिया गया है. जल्द ही इस परिसर का बिजली काटा जायेगा. कानूनी प्रक्रिया के तहत उक्त पूरे परिसर को खाली कराया जायेगा.

सिटी सेंटर-सेक्टर चार, सेक्टर तीन व सेक्टर नौ में भी रद्द किया गया प्लॉट :

बिरसा डेंटल कॉलेज के अलावा बोकारो स्टील प्रबंधन ने लीज़ की शर्तों के उल्लंघन और बकाया का भुगतान न करने पर सिटी सेंटर का प्लॉट नंबर पी-33 (तृप्ति नारायण झा के नाम पर आवंटित ), सेक्टर -3 में प्लॉट नंबर एसएसपी-4 (फूलचंद प्रसाद के नाम पर आवंटित) व सेक्टर-9 में प्लॉट नंबर एसएसपी-15 (हरबंस सिंह के नाम पर आवंटित) को भी रद्द कर दिया है.

लीज/लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जारी रहेगी कार्यवाही :

बीएसएल की ओर से प्लॉट की बिजली भी काटने के बाद इन्हें खाली कराया जायेगा. लीज़ अथवा लाइसेंस रिन्यूअल ससमय न कराने, बकाये का भुगतान न करने और लीज़/लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी. बीएसएल प्रबंधन कार्रवाई के मूड में दिख रहा है. इससे लीज़ अथवा लाइसेंस रिन्यूअल ससमय न कराने वालों में हड़कंप है.

अत्यधिक रकम की मांग कर रहा है बीएसएल

वहीं इस मामले में बोकारो एजुकेशनल सोसाइटी सचिव कमल जैन ने कहा कि बीएसएल ने डेंटल कॉलेज की स्थापना के लिए बोकारो एजुकेशनल सोसाइटी को भूमि आवंटित की थी. डेंटल कॉलेज की स्थापना के लिए आवश्यक सभी बुनियादी ढांचे जैसे अस्पताल, हॉस्टल, प्रयोगशालाएं, कक्षा आदि बीएसएल को पूर्व सूचना देते हुए विकसित किए थे. बीएसएल ने 2002 में किए गए वादे के अनुसार 33 वर्षों का लीज बार-बार अनुरोध के बाद भी नहीं दिया, जो की डेंटल कॉलेज की मंजूरी के लिए डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया की शर्त थी. लागू शर्तों के अनुसार अस्पताल का संचालन कर रहे हैं. बीएसएल निराधार और अत्यधिक रकम की मांग कर रहा है, जो गैरकानूनी है. बीएसएल द्वारा एकतरफ़ा कार्यवाही शुरू की गयी है. हमारा पक्ष नहीं सुना जा रहा है. इसलिए हमने न्याय के लिए उच्च न्यायालय में रिट दायर की है. चूंकि मामला विचाराधीन है, इसलिए हमारे पास कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है.

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