बोकारो. लीज नवीकरण मद में रुपये जमा नहीं करने वाले प्लॉटधारियों का पानी व बिजली काटने के बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन की धमकी व लीज रद्द करने के अंतिम नोटिस पर झारखंड उच्च न्यायालय ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. न्यायालय ने आदेश दिया है कि प्लॉटधारी की पानी व बिजली जैसी मूलभूत सुविधा नहीं काटी जाये. सोमवार को बोकारो प्लॉट होल्डर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र विश्वकर्मा ने इस आशय की जानकारी देते हुए कहा कि बीएसएल प्रबंधन की ओर से अंतिम नोटिस जारी कर प्लॉट धारियों को न्याय से वंचित करने का अभियान चलाया जा रहा था, जिसपर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है. पानी-बिजली काटने के नाम पर लोगों से जबरन लीज नवीकरण का पैसा जमा करने के लिए बाध्य किया जा रहा था. कई प्लाॅटधारियों के पानी-बिजली का कनेक्शन काट भी दिया गया.
1100 से अधिक प्लॉटधारियों ने ली राहत की सांस :
राजेंद्र विश्वकर्मा ने बताया कि प्लॉटधारी की रिट संख्या डब्ल्यूपी(सी) 3150/2024 अभय गिरि बनाम सेल और रिट संख्या डब्ल्यूपी(सी) 3131/2024 हरि नारायण एंड कंपनी बनाम सेल की रिट पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया. अधिवक्ता राहुल लांबा ने बहस की. न्यायाधीश आनंद सेन की बेंच ने यह फैसला सुनाया. फैसले से प्लॉटधारियों में न्याय की उम्मीद बढ़ गयी है. बोकारो के 1100 से अधिक प्लॉटधारियों ने राहत की सांस ली है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है