बीएसएल : तस्वीरें व सूचनाएं बाहर भेजने वाले को फ्लोर स्तर पर चिन्हित कर रहा है प्रबंधन

मामला चेतावनी नोटिस के बाद भी प्लांट के अंदर से सूचनाएं लीक होने का

By Prabhat Khabar News Desk | June 11, 2024 11:46 PM

बोकारो. सुरक्षा व गोपनीयता को लेकर बोकारो स्टील प्रबंधन ने प्लांट के अंदर कई तरह की व्यवस्था की है. इसमें एक है कि प्लांट के अंदर की सूचनाएं या तसवीरें सार्वजनिक नहीं हों. इसके लिए जगह-जगह नोटिस भी चिपकाया गया है. बावजूद इसके प्लांट के अंदर की सूचनाएं सार्वजनिक हो जा रही हैं. इससे प्रबंधन के सामने परेशानी हो जा रही है. कई बार गलत सूचनाएं भी सार्वजनिक की जा रही हैं. बाद में पता चलता है कि जिस तरह से तस्वीर व वीडियो दिखाया गया है, वैसी कोई बड़ी घटना हुई ही नहीं है. इस समस्या से निपटने को लेकर प्रबंधन सख्त है. जानकारी के अनुसार प्रबंधन ऐसे लोगों को अब फ्लोर स्तर पर चिन्हित कर रहा है. ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की भी तैयारी है.

बोले बीएसएल के संचार प्रमुख

बीएसएल के संचार प्रमुख मणिकांत धान ने इस संबंध में बताया कि राजकीय गोपनीय अधिनियम 1923 की धारा 2, उप धारा (8) के अनुसार बोकारो इस्पात संयंत्र निषिद्ध क्षेत्र है. इस निषिद्ध क्षेत्र में किसी प्रकार की क्षति पहुंचाना या संयंत्र/कंपनी संबंधित किसी प्रकार की सूचना बाहरी एजेंसियों को उपलब्ध कराना राजकीय गोपनीय अधिनियम 1923 के तहत दंडनीय अपराध है. इन नियमों एवं प्रावधानों को लेकर सबको चेतावनी दी गयी है कि ऐसी गतिविधियों में संलिप्त ना हो, अन्यथा ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी प्रावधान व कंपनी नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है.

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