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अवैध होर्डिंग व बैनर के खिलाफ शुरू होगा अभियान, सात दिनों का अल्टीमेटम

बीएसएल प्रबंधन ने जारी किया नोटिस, दी ढांचा समेत गिराने की चेतावनी, नया मोड़ से गरगा ब्रिज की ओर जाने वाली सड़क व नया मोड़ से उकरीद होते हुए रेलवे ओवरब्रिज तक एनएच-23 के किनारे से हटेगा अवैध होर्डिंग व बैनर

बोकारो. जमीन पर अतिक्रमण, क्वार्टर पर कब्जा, बिजली-पानी की चोरी, अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार अभियान चला रहे बोकारो स्टील प्रबंधन ने अब अवैध होर्डिंग लगाने वालों के खिलाफ नजर टेढ़ी की है. बीएसएल की ओर से इसको लेकर शुक्रवार को नोटिस जारी किया गया. इसमें अवैध होर्डिंग लगाने वालों को सात दिनाें के अंदर सभी अवैध होर्डिंग व बैनर हटाने का स्पष्ट निर्देश दिया गया है. प्रबंधन की ओर से कहा गया है कि अवैध होर्डिंग और बैनर स्वंय हटा लें, अन्यथा इन्हें ढांचा समेत गिरा दिया जायेगा.

यहां उल्लेखनीय है कि नया मोड़ से गरगा ब्रिज की ओर जाने वाली सड़क व नया मोड़ से उकरीद होते हुए रेलवे ओवरब्रिज तक एनएच-23 के किनारे बोकारो स्टील प्लांट की जमीन पर बड़ी संख्या में अवैध रूप से होर्डिंग और बैनर लगाये गये हैं. बीएसएल ने नियमों का उल्लंघन कर अवैध होर्डिंग बैनर लगाने वालों को सूचित किया है कि सात दिनों के अंदर सभी अवैध होर्डिंग और बैनर स्वंय हटा लें, अन्यथा इन्हें ढांचा समेत गिरा दिया जायेगा. इस दौरान होने वाली किसी भी क्षति के लिये वे स्वयं जिम्मेदार होंगे. बता दें कि बीएसएल की जमीन पर बड़े पैमाने पर धड़ल्ले से अवैध तरीके से अवैध होर्डिंग व बैनर लगाये जा रहे हैं. बोकारो स्टील टाउनशिप के सेक्टर चार स्थित सिटी सेंटर समेत अन्य सेक्टरों के प्रमुख चौक-चौराहों पर खूब बैनर और पोस्टर लगाये गये हैं. ज्यादातर बैनर बिजली के खंभों पर लटके हैं. कुछ बड़े होर्डिंग व बैनर बांस-बल्ली के सहारे लगाया गया है. टाउनशिप में समय-समय पर अभियान चलाकर ऐसे बैनर-पोस्टर हटाने का काम प्रबंधन नियमित रूप से करता है. नगर सेवा का सिक्योरिटी विभाग इसे हटाता है. अभियान के दौरान बीएसएल की टीम प्रचार बोर्ड के साथ हीं सड़कों पर लगे बैनर-पोस्टर भी हटाती है. हिदायत देती है कि विज्ञापन के लिए सड़क पर बैनर या बोर्ड न लगायें. इस तरह के बैनर या बोर्ड लगाना अवैध है, पकड़े जाने पर कार्रवाई होगी. अवैध होर्डिंग व बैनर के खिलाफ टाउनशिप में लगातार अभियान चलाने के बाद अब बीएसएल ने शहर के बाहर लगे अवैध होर्डिंग व बैनर के खिलाफ अभियान चलाने का निर्णय संभवत: पहली बार लिया है. इससे अवैध होर्डिंग व बैनर लगाने वालों में हड़कंप मचा हुआ है.

बैनर और होर्डिंग का अलग-अलग जगह के लिये अलग-अलग राशि है निर्धारित

यहां उल्लेखनीय है कि बोकारो टाउनशिप से सटे चास में मुख्य सड़क पर बिजली के एक खंभे पर बैनर लगाने का खर्च करीब 1200 रुपये प्रतिमाह है. इसी तरह बड़े बैनर और होर्डिंग करीब 25 से 30 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से एक महीने के लिए लगाये जाते हैं. अन्य इलाकों की मुख्य सड़कों पर करीब 18 से 20 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से एक महीने के लिए होर्डिंग लगाये जाते हैं. नया मोड़ की ओर कोऑपरेटिव कॉलोनी की बाउंड्री के अंदर होर्डिंग की कीमत भी करीब 20-25 रुपये प्रति वर्ग फीट प्रति माह है.

टाउनशिप में कहीं भी सड़क या पोल पर बिना अनुमति के बैनर या होर्डिंग लगाना अवैध

बोकारो स्टील प्लांट के संचार प्रमुख मणिकांत धान ने कहा किटाउनशिप में कहीं भी सड़क या पोल पर बिना अनुमति के बैनर या होर्डिंग लगाना अवैध है. इसके खिलाफ लगातार अभियान चलाकर इसे हटाया जाता है. अब शहर के बाहर अवैध होर्डिंग व बैनर के खिलाफ अभियान चलाया जायेगा. नया मोड़ से गरगा ब्रिज की ओर जाने वाली सड़क व नया मोड़ से उकरीद होते हुए रेलवे ओवरब्रिज तक एनएच-23 के किनारे बोकारो स्टील प्लांट की जमीन पर अवैध रूप से लगे होर्डिंग और बैनर के खिलाफ अभियान एक सप्ताह बाद चलाया जायेगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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