बोकारो. बीएस सिटी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुदामा कुमार दास के निर्देश पर क्षेत्र में विशेष नशा मुक्ति अभियान शनिवार को चलाया गया. राम मंदिर चौक, सेक्टर वन व कैंप दो में चले अभियान में 73 दुकानों की जांच की गयी. इसमें व्यक्ति व दुकानदार को कोटपा कानून का उल्लंघन करते पाया गया. 15 दुकानों व व्यक्तियों का चालान काटकर 2300 रुपये अर्थदंड के रूप में वसूली की गयी. जिला परामर्शी मो असलम ने बताया कि सभी दुकानों के समीप वैधानिक चेतावनी वाले बोर्ड लगाना जरूरी है. नहीं लगाने की दशा में 200 रुपये तक चालान किया जा सकता है. अभियान में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के साथ बीएस सिटी थाना के जवान शामिल थे.
एक सिगरेट के धुंआ से कई व्यक्ति की हो सकती है मौत : दास
थाना प्रभारी श्री दास ने कहा कि एक सिगरेट के धुंआ से कई व्यक्ति की मौत हो सकती है. सिगरेट का धुंआ हानिकारक होता है. उपयोग करनेवालों के सीधे फेफड़ा को प्रभावित करता है. साथ ही आसपास के लोगों को भी जहरीला धुआं अपनी चपेट में ले लेता है. जो गंभीर बीमारी को जन्म देता है. इससे धीरे-धीरे मौत निश्चित है. श्री दास ने अपील की कि धूम्रपान से अनजाने में किसी के मौत का कारण नहीं बने. समाज को नशामुक्त, स्वच्छ व साफ बनाने में अपनी भागीदारी निभाये.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है