डीसी ने वैवाहिक कार्यक्रम संबंधित जारी किया आदेश
बोकारो : बोकारो डीसी मुकेश कुमार ने शनिवार को वैवाहिक कार्यक्रम संबंधी अनुमति को लेकर निर्देश जारी किया है. वैवाहिक कार्यक्रम की अनुमति के लिए जिला के विभिन्न अंचल के अंचलाधिकारियों को अनुमति निर्गत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है.
डीसी ने आदेश में कहा है कि संबंधित सीओ वैवाहिक कार्यक्रम के लिए समर्पित आवेदन पर 24 घंटे के अंदर अनुमति पत्र निर्गत करेंगे व संबंधित थाना प्रभारी को सूचित करते हुए शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे.
होटल, मैरिज हॉल व मंदिर में शादी की नहीं मिलेगी अनुमति : डीसी के आदेश के अनुसार वैवाहिक कार्यक्रम में आयोजक को कई शर्तों का पालन करना होगा. इसमें विवाह स्थल होटल या धर्मशाला या गेस्ट हाउस या मंदिर आदि में अनुमति नहीं दी जायेगी. समारोह में अतिथियों की संख्या वर-वधु सहित अधिकतम 50 होनी चाहिए.
65 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं व 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को समारोह में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी. समारोह स्थल के प्रवेश द्वार व अन्य समुचित स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी. समारोह स्थल में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की थर्मल स्कैनिंग होनी चाहिए.