बोकारो. समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी रजनीश कुमार की अध्यक्षता में वनाधिकार अधिनियम से संबंधित बैठक हुई. बुधवार देर शाम हुई बैठक में डीएफओ श्री कुमार ने 2056 निरस्त आवेदन को पुनः विचारित करने के लिए संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया. साथ ही नवसृजित, व्यक्तिगत, सामुदायिक दावा पत्र को संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर भौतिक स्थल जांच भी करने का निर्देश दिया. डीएफओ श्री कुमार ने 25 जुलाई तक संबंधित दोनों अनुमंडल स्तरीय वनाधिकार समिति को भेजने का निर्देश दिया. साथ ही सभी आवेदन को जल्द निष्पादन किया जाए, ताकि विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सभी दावेदारों को वन पट्टा वितरण किया जा सके. जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी श्री कुमार ने कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जनजाति व अन्य परंपरागत वन निवासी को वन पट्टा उपलब्ध कराने को लेकर काफी संवेदनशील है. लोगों को जरूरत के अनुरूप वन पट्टा में उनका अधिकार मिले, इसका प्रखंड के पदाधिकारी ध्यान रखेंगे. उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि सामुदायिक व व्यक्तिगत वन पट्टा वितरण कार्य को अब सेचुरेशन मोड में कार्य करना सुनिश्चित करें. डीएफओ ने बताया कि अभियान में वीर बंधुओं का काम सिर्फ वन अधिकार समिति को सहयोग करना है व अंचल- अनुमंडल के साथ समन्वय बनाना है. बताते चलें कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के अनुसार 13 दिसंबर 2005 से पहले वन भूमि पर आश्रित समुदाय व गांवों के दावों के अनुरूप व्यक्तिगत, सामुदायिक और सामुदायिक वन संसाधन पर वनाधिकार पट्टा मुहैया कराना है. मौके पर अपर समाहर्ता मुमताज अंसारी, जिला कल्याण पदाधिकारी नीली सोरेन कुजूर सहित सभी अंचलाधिकारी, सभी प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी व अन्य पदाधिकारी मौजूद थे.
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