दोहरे हत्याकांड में दो युवकों को आजीवन कारावास, एक-एक लाख रुपये जुर्माना, जानें कैसे हुई हत्या

बोकारो के न्यायाधीश सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम जनार्दन सिंह की अदालत ने दो बालकों की हत्या के आरोप में शनिवार को दो युवकों को आजीवन सश्रम कारावास व एक-एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनायी.

By Prabhat Khabar News Desk | August 8, 2021 9:39 AM

Bokaro News: बोकारो के न्यायाधीश सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम जनार्दन सिंह की अदालत ने दो बालकों की हत्या के आरोप में शनिवार को दो युवकों को आजीवन सश्रम कारावास व एक-एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. सजा पाये युवक सेक्टर नौ ए स्ट्रीट संख्या तीन, शिवाजी कॉलोनी झोंपड़ी निवासी शक्ति कुमार (20 वर्ष) व श्रीनिवास उर्फ शिवांश (19 वर्ष) हैं.

मामले की सुनवाई चिल्ड्रेन कोर्ट केस संख्या 10/19 व हरला थाना कांड संख्या 103/18 के तहत हो रही थी. घटना 19 अगस्त 2018 की है. सरकार की तरफ से अपर लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने अदालत में साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किया.

दोनों बालकों की हत्या कंचा खेलने के विवाद में चाकू घोंप कर कर दी गयी थी. घटना की प्राथमिकी जख्मी बालक सूरज कुमार के फर्द बयान पर हरला थाना में दर्ज किया गया था.

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19 अगस्त 2018 की है घटना, कोर्ट ने सुनाया फैसला

एक की मौत बीजीएच में जबकि दूसरे की मेदांता अस्पताल रांची में हो गयी थी

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इन्हें मिली सजा

सेक्टर नौ ए, स्ट्रीट संख्या तीन, शिवाजी कॉलोनी निवासी शक्ति कुमार (20 वर्ष)

श्रीनिवास उर्फ शिवांश (19 वर्ष)

इनकी हुई थी हत्या

सूरज कुमार (14) शिवजी कॉलोनी, मनीष कुमार (13) शिवजी कॉलोनी

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Posted by: Pritish Sahay

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