रांची : दुमका और बेरमो उपचुनाव में प्रत्याशियों को ऑनलाइन नामांकन करने की छूट मिलेगी. कोविड-19 संक्रमण की आशंका को देखते हुए चुनाव आयोग ने दिशा-निर्देश जारी किया है. इसके मुताबिक नामांकन फार्म मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी या जिला निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध कराया जायेगा.
प्रत्याशी ऑनलाइन नामांकन दाखिल कर सकेंगे. शपथ पत्र और जमानत राशि भी ऑनलाइन जमा करायी जा सकेगी. हालांकि, प्रत्याशियों को ऑनलाइन नामांकन के बाद उसकी कॉपी निर्वाची पदाधिकारी के पास निर्धारित अवधि तक जमा करानी होगी. कॉपी जमा कराने के लिए दो व्यक्तियों को निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में जाने की अनुमति दी जायेगी.
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कोविड संक्रमित मतदाता भी कर सकेंगे वोटिंग
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सोशल डिस्टैंसिंग के नियमों का पालन करते हुए होगा प्रचार
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डोर टू डोर जनसंपर्क के लिए पांच से ज्यादा लोगों को नहीं मिलेगी अनुमति
चुनाव आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक चुनाव प्रचार के लिए डोर टू डोर जनसंपर्क चलाने के लिए पांच लोगों से अधिक के दल को अनुमति नहीं दी जायेगी. प्रचार के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से अनुपालन अनिवार्य होगा. रोड शो और चुनावी रैली के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ गृह मंत्रालय की गाइडलाइन का अनुपालन करना होगा.
आयोग ने संक्रमण की संभावना कम करने के लिए मतदान केंद्रों पर भीड़-भाड़ नहीं होने देने के निर्देश दिये हैं. इस वजह से एक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1000 मतदाताओं को ही सूचीबद्ध किया गया है. मतदान के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा. मतदान केंद्रों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा. मतदाताओं की थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही पोलिंग बूथ के अंदर जाने दिया जायेगा.
शरीर का तापमान अधिक होने या किसी व्यक्ति के कोविड-19 संक्रमित पाये जाने पर भी उसे मतदान की अनुमति होगी. चिह्नित किये गये व्यक्तियों के लिए अंतिम एक घंटे में मतदान की अनुमति होगी. मतदान केंद्रों पर मतदानकर्मी पीपीइ किट पहन कर और पारदर्शी प्लास्टिक शीट के पीछे रहेंगे.
Post by : Pritish Sahay