Bokaro News : नेहा ट्रैक्टर के प्रोपराइटर ने दर्ज कराया था परिवाद Bokaro News : तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम मनोज कुमार प्रजापति ने चेक बाउंस के मामले में पेटरवार थाना अंतर्गत चलकरी निवासी मिथुन गिरि को आठ महीने कारावास और तीन लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनायी. बताते चलें कि कांड के परिवादी पेटरवार थाना अंतर्गत बंगा निवासी नेहा ट्रैक्टर के प्रोपराइटर महेश कुमार कश्यप ने तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम के न्यायालय में 2020 में एक परिवाद पत्र दाखिल कर बताया था कि अभियुक्त मिथुन गिरि उनकी दुकान पर ट्रैक्टर खरीदने आया. इसके बदले अभियुक्त ने परिवादी को अग्रिम राशि के रूप में 1,82,500 रुपये का चेक दिया. जब बैंक में चेक डाला तो वह बाउंस हो गया. जानकारी देने पर भी अभियुक्त ने पैसा नहीं लौटाया. तब परिवादी महेश कुमार कश्यप ने अभियुक्त मिथुन गिरि के विरुद्ध न्यायालय में चेक बाउंस का मुकदमा दाखिल किया. सजा सुनाये जाने के बाद अभियुक्त मिथुन गिरि के अधिवक्ता ने न्यायालय में सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने का आवेदन दिया. इसके बाद दोषी अभियुक्त मिथुन गिरि को जमानत पर छोड़ा गया. परिवादी की ओर से अधिवक्ता अभिषेक कुमार मिश्रा ने बहस की.
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