ललपनिया. तीन साल की कानूनी लड़ाई के बाद क्षेत्रीय श्रमायुक्त, पुणे (महाराष्ट्र) ने गोमिया व पेटरवार के डोमन राम, गजेंद्र यादव, चंदन प्रसाद, पवन सिंह, रजा वारसी, प्रदीप कुमार समेत 22 मजदूरों की बकाया मजदूरी और मुआवजा (आठ लाख 47 हजार रुपया) एक माह के अंदर भुगतान करने का आदेश मेसर्स रोडवेज सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को दिया है. यह आदेश कुछ दिन पहले दिया गया है. उल्लेखनीय है कि पुणे-बेंगलुरु राष्ट्रीय उच्च पथ के निर्माण के लिए उक्त कंपनी ने इन मजदूरों को काम पर लगाया गया था. काम समाप्त होने पर मजदूरी का भुगतान नहीं किया था. मजदूर लौट आये ठीकेदार मजदूर यूनियन के महासचिव इफ्तेखार महमूद से शिकायत की. इफ्तेखार महमूद ने क्षेत्रीय श्रमायुक्त (भारत सरकार), पुणे के समक्ष वर्ष 2021 में मामला उठाया था.
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