Jharkhand: दहेज हत्या मामले में पति, सास और ससुर को 20 साल सश्रम कारावास
दहेज नहीं देने पर गला दबाकर हत्या किए जाने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ योगेश कुमार सिंह की अदालत ने पति, ससुर और सास को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.
Jharkhand News: दहेज नहीं देने पर गला दबाकर हत्या किए जाने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ योगेश कुमार सिंह की अदालत ने पति, ससुर और सास को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. घटना पिंडराजोरा थाना क्षेत्र के आमटांड की है. दहेज हत्या मामले में न्यायालय ने पति झंडू कुंभकार, ससुर किंकर कुंभकार और पति जितनी देवी को आज सजा सुनाई गई है. इसकी जानकारी विशेष लोक अभियोजक आरके राय ने दी.
क्या है मामला
जानकारी के मुताबिक तोपचांची के केंदुआडीह के रहने वाली नुनीबाला की शादी 22 जून 2017 को आमटांड के झंडू कुंभकार के साथ हुई थी. इस दौरान मृतका के पिता सुनील कुमार ने 90 हजार रुपये में शादी तय की. इस दौरान 81 हजार दहेज के रूप में दिया गया. शादी के बाद से 9000 रुपये सहित टीवी और बाइक की मांग को लेकर मृतिका को प्रताड़ित किया जाने लगा. मृतका के पिता ने तय की गई राशि चुकता भी किया. इसके बावजूद 7 नवंबर 2017 को मृतका की गला दबाकर हत्या कर दी गई. मृतका के पिता ने तीनों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया था.