रांची : बेरमो और दुमका उपचुनाव में शर्तों के साथ चुनावी सभा करने की अनुमति राज्य सरकार की ओर से दी गयी है. इस संबंध में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के हस्ताक्षर से रविवार की रात आदेश जारी किया गया. आदेश के तहत अगर किसी हॉल में कोई चुनावी कार्यक्रम होता है, तो वहां पर क्षमता से 50 फीसदी या अधिकतम 200 की संख्या में लोग मौजूद रह सकते हैं.
जबकि खुला मैदान में सभा के दौरान संख्या की कोई बाध्यता नहीं होगी, लेकिन छह फीट की सोशल डिस्टैंसिंग अनिवार्य होगा. इस संबंध में बोकारो व दुमका के डीसी को दिशा-निर्देश जारी किया गया है. स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिडियोर: हर चुनावी कार्यक्रम के लिए संबंधित जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी. जहां सभा होगी, वहां के भीड़ की संख्या जिला प्रशासन तय करेगा.
चुनावी कार्यक्रम के दौरान प्रत्याशी को थर्मल स्कैनर, मास्क, सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था रखनी होगी. दो कुर्सियों के बीच की दूरी छह फीट रखनी होगी. छह फीट की दूरी का पालन करना सबके लिए जरूरी होगा. फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा. वीआइपी मूवमेंट को लेकर आयोजक कार्यकर्ताओं को माइक से सूचना देंगे.
posted by : sameer oraon