झारखंड में आयोगों व प्राधिकरणों के खाली पद कब तक भरे जायेंगे, हाईकोर्ट ने शपथ पत्र के जरिए मांगा जवाब

झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि शपथ पत्र में यह बताया जाये कि कौन-कौन पद खाली है और किन-किन पदों पर नियुक्ति कर दी गयी है. जिन पदों पर नियुक्ति नहीं हो पायी है, उसे कब तक भर दिया जायेगा. इस मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 17 दिसंबर की तिथि निर्धारित की.

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 20, 2021 5:47 PM
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Jharkhand News, रांची न्यूज (राणा प्रताप) : हाइकोर्ट ने झारखंड के विभिन्न आयोगों व प्राधिकरणों में लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जवाब दायर करने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने सरकार से पूछा कि आयोग व प्राधिकरणों के खाली पद कब तक भरे जायेंगे. इस बाबत शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दायर किया जाये. आपको बता दें कि इस मामले में प्रार्थी झारखंड हाइकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने जनहित याचिका दायर की है.

झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि शपथ पत्र में यह बताया जाये कि कौन-कौन पद खाली है और किन-किन पदों पर नियुक्ति कर दी गयी है. जिन पदों पर नियुक्ति नहीं हो पायी है, उसे कब तक भर दिया जायेगा. इस मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 17 दिसंबर की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता नवीन कुमार ने पक्ष रखते हुए बताया कि राज्य में लोकायुक्त, सूचना आयोग, रेगुलेटरी कमीशन, उपभोक्ता आयोग, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, टीवीएनएल आदि में एक-दो वर्षों से पद खाली हैं. इसका असर कार्यों पर पड़ रहा है.

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झारखंड में लोकायुक्त, झारखंड एजुकेशन ट्रिब्यूनल, महिला आयोग, झारखंड राज्य बाल संरक्षण आयोग, पेयजल स्वच्छता से संबंधित वाटर ट्रिब्यूनल, राज्य सूचना आयोग, झारखंड राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्य, तेनुघाट विद्युत निगम, विद्युत शिकायत निवारण फोरम, विद्युत नियामक आयोग में पद लंबे समय से खाली हैं.

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Posted By : Guru Swarup Mishra

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