26 अप्रैल तक मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं नाम
धनबाद व गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में 25 मई को चुनाव होना है.
बोकारो. धनबाद व गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में 25 मई को चुनाव होना है. ऐसे में यदि 18 वर्ष व इससे अधिक आयु वर्ग या किसी कारण वश मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं कराने वाले लोगों के पास अभी भी मौका है. 26 अप्रैल तक फार्म छह के जरिये लोग मतदाता सूची में नाम शामिल करा सकते हैं. गिरिडीह व धनबाद लोकसभा क्षेत्र में नामांकन की आखिरी तिथि छह मई है.
ऐसे नाम होगा दर्ज
आम जन ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीका से नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं. ऑफलाइन माध्यम में नजदीकी मतदान केंद्र के बूथ लेवल आफिसर (बीएलओ) से संपर्क कर फॉर्म-6 भरा जा सकता है. वहीं, ऑनलाइन माध्यम से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए स्मार्ट मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से वोटर हेल्पलाइन एप डाउनलोड करना होगा. इंटरनेट ब्राउजर पर वोटर सर्विस पोर्टल https://voters.eci.gov.in के जरिये मतदाता सूची में नाम दर्ज करना होगा.
निम्न दस्तावेज हैं जरूरी
इसके अलावा विभिन्न सरकारी व निजी कार्यालयों में गठित वोटर अवेयरनेस फोरम व आरडब्ल्यूडी के सचिव को फार्म छह उपलब्ध करा सकते हैं. उनके द्वारा सक्षम कार्यालय से संपर्क कर मतदाता सूची में नाम दर्ज करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी. निर्वाचन संबंधित किसी भी सहायता – शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है. यह सेवा सुबह नौ से रात्रि नौ बजे तक संचालित है. मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र आधार कार्ड या कोई दूसरा पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ, उम्र प्रमाण पत्र में दसवीं कक्षा की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र जरूरी है.
इन दस्तावेजों के जरिये भी हो सकता है मतदान
मतदान के लिए मतदाता फोटो युक्त पहचान पत्र दिखाना होता है. लेकिन, मतदाता वैकल्पिक फोटो युक्त पहचान पत्र दिखाकर मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं. पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य या केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर का फोटोयुक्त पासबुक, पेन कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) से जारी किया गया कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय), फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, आधार कार्ड, सांसद-विधायक-पार्षद को जारी कार्ड व विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र शामिल है.