बिना फायर एनओसी के अब नहीं खुलेंगे निजी अस्पताल व नर्सिंग होम

ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी दिखानी होगी फायर एनओसी, नये पैथोलॉजी व अल्ट्रासाउंड सेंटर के लिए नियम का करना होगा पालन

By Prabhat Khabar News Desk | May 30, 2024 11:43 PM

बोकारो. नये निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, पैथोलॉजी सेंटर व अल्ट्रासाउंड सेंटर खोलने की सोच रहे हैं, तो पहले फायर विभाग से एनओसी लेनी होगी. बिना एनओसी के स्वास्थ्य संस्थान खोलना मुश्किल होगा. खोलने पर विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा. नियम क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को प्रभावी बनाने के लिए शुरू किया गया है. फायर विभाग से जिन्होंने ऑफलाइन एनओसी हासिल कर ली है. उन्हें भी ऑनलाइन एनओसी जरूरत पड़ने पर विभाग को दिखानी होगी. तभी एक्ट के दायरे में स्वास्थ्य संस्थान को माना जायेगा.

बोकारो जिला में 127 निजी अस्पताल व नर्सिंग होम, 64 अल्ट्रासांउड जांच घर व 55 पैथोलॉजी सेंटर चल रहा है. जब भी औचक निरीक्षण होता है. इस दौरान फायर सेफ्टी विभाग ने दर्जनों संस्थानों को ऑनलाइन एनओसी नहीं होने पर नोटिस भेजता है. ऑफलाइन होने के बाद भी ऑनलाइन एनओसी लेने की बात कही जाती है. आज भी कई संस्थान संचालक ऑनलाइन एनओसी लेने के लिए रेस है. ऑनलाइन एनओसी में परेशानी होने के कारण स्वास्थ्य विभाग ने संस्थान संचालकों व फायर विभाग की संयुक्त बैठक करायी थी. इसमें बताया गया कि कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है.

एक्ट के तहत सभी संस्थान को चलाना होगा

बोकारो के सिविल सर्जन डॉ दिनेश कुमार ने कहा कि क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत सभी संस्थान को चलाना होगा. एक्ट के गाइडलाइन के अनुसार निबंधन के लिए आवेदन दें. उसके अनुसार ही निबंधन दिया जायेगा. सभी कागजात हर हाल में दुरुस्त होने चाहिए. अन्यथा निबंधन के लिए दिया गया आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version