बोकारो. मतदान कक्ष में पीठासीन पदाधिकारी (पीओ) व माइक्रो ऑब्जर्वर (एमओ) को छोड़कर अन्य कोई भी कर्मी, मतदाता या राजनीतिक पार्टियों द्वारा प्रतिनियुक्त बूथ एजेंट मतदान कक्ष के अंदर मोबाइल लेकर प्रवेश नहीं करेंगे. मतदान कक्ष में मोबाइल प्रवेश निषेध रहेगा. सोमवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त विजया जाधव ने सभी पीठासीन पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया है. जारी पत्र में कहा गया है कि विभिन्न मीडिया माध्यमों से सूचना प्राप्त हो रही है कि मतदाताओं द्वारा मतदान करते समय फोटो लिया जा रहा है. बैलेट यूनिट का बटन दबाते हुए वीडियो/रिल्स बनाये जा रहे हैं. सेल्फी ली जा रही है. उसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर पोस्ट किया जा रहा है, जिससे मतदान की गोपनीयता भंग हो रही है. इसे लेकर किसी भी परिस्थति में कोई भी मतदाता, मतदान करते समय स्वयं का या बैलेट यूनिट का बटन दबाते हुए फोटो/वीडियो/सेल्फी नहीं लें. इसे सुनिश्चित करने को लेकर मतदान कक्ष में मोबाइल लेकर प्रवेश निषेध रहेगा. इसे संबंधित मतदान केंद्र के पीठासीन पदाधिकारी (पीओ) को सुनिश्चित करना है. वहीं, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्राधिकार-पत्र धारित प्रिंट एवं इलेक्ट्राॅनिक मीडिया के प्रतिनिधि पीठासीन पदाधिकारी (पीओ) द्वारा दिये गये अनुमति वाले स्थान से ही मतदान का कवरेज करेंगे. पीठासीन पदाधिकारी द्वारा अधिकृत किये गये स्थान से आगे बढ़कर किसी भी परिस्थिति में बैलेट यूनिट (बीयू) का फोटो/वीडियो नहीं लेंगे. निर्देशों का अनुपालन कोई नहीं करता है और ऐसा करते हुए अगर कोई व्यक्ति पाया जाता है तो पीठासीन पदाधिकारी तत्काल सूचना सेक्टर मजिस्ट्रेट को देंगे. संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट (आरपी एक्ट) 1951 की धारा 128 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे. द रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ द पीपल एक्ट (आरपी एक्ट) 1951 की धारा 128 के अधीन तीन महीने का जेल या आर्थिक दंड या दोनों के तहत कार्रवाई करने का प्रावधान है. पीठासीन पदाधिकारी को मतदान कक्ष के अंदर मोबाइल फोन लेकर प्रवेश निषेध हैं. स्टीकर उनके सामग्री थैला में दिया जा रहा है. उक्त स्टीकर को मतदान कक्ष के प्रवेश द्वार के पूर्व चिपकाना सुनिश्चित करेंगे, जहां अच्छे से मतदाताओं व अन्य को दिखाई दें.
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