23.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

जमीन संबंधित लंबित वादों का जल्द हो निबटारा : डीसी

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग सहित विभिन्न विभागों की हुई समीक्षा बैठक

बोकारो. उपायुक्त कार्यालय में शुक्रवार को उपायुक्त विजया जाधव की अध्यक्षता में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग सहित विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक हुई. समीक्षा क्रम में इ-कोर्ट की अद्यतन स्थिति, दाखिल खारिज, भू-लगान की वसूली, अवैध जमाबंदी का निस्तारण, दाखिल खारिज, भू-मापी के लंबित रहने की स्थिति, भूमिहीन के बंदोबस्ती की स्थिति, हल्का तहसील कचहरी, आवास निर्माण की स्थिति, एनएचएआइ से संबंधित भूमि आवंटन की स्थिति, विधि व्यवस्था से संबंधित, अंचल नजारत की अद्यतन स्थिति, बिजली संरचन वितरण निगम के विभिन्न परियोजनाओं हेतु भूमि सत्यापन की स्थिति पर क्रमवार समीक्षा हुई. उन्होंने लंबित वादों को सुलझाने व प्रभावित पक्षों को समय पर न्याय प्रदान करने के लिए मामलों को निपटाने में तेजी लाने की आवश्यकता पर जोर दिया. मौके पर डीडीसी संदीप कुमार, अपर समाहर्ता मुमताज अंसारी, जिला परिवहन पदाधिकारी वंदना शेजवलकर, जिला कल्याण पदाधिकारी नीली सरोज कुजूर, सभी अंचलाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी शसाकेत कुमार पांडेय सहित अन्य मौजूद थे.

जनता दरबार में डीसी ने सुनी जनसमस्याएं

बोकारो. समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में शुक्रवार को उपायुक्त विजया जाधव की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया. जनता दरबार में जिला के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने समस्याओं को डीसी को अवगत कराया.डीसी ने संज्ञान मे आये हुए सभी शिकायतों की जांच कर जल्द सभी का समाधान करने का आश्वासन दिया. डीसी ने शिक्षा, रोजगार, जमीन विवाद व घरेलू मामले से संबंधित शिकायत सुनी. डीसी श्रीमती जाधव ने जनता दरबार में शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को सुनने के बाद संबंधित अधिकारियों से त्वरित कार्रवाई करने के लिए मामले को अग्रसारित किया. मौके पर पुलिस उपाधीक्षक यातायात आशीष महली सहित कार्यालय के कर्मी मौजूद थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें