पोक्सो एक्ट के आरोपी युवक को गिरफ्तार कर पुलिस ने भेजा जेल
शादी का झांसा देकर ढाई वर्षों से कर रहा था यौन शोषण
फुसरो.
बेरमो महिला थाना की पुलिस ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के मामले में जारंगडीह निवासी राममोहित सिंह के पुत्र विशाल सिंह (22 वर्ष) को गिरफ्तार कर तेनुघाट जेल भेज दिया. इस बाबत महिला थाना में धारा 376 एवं पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. विदित हो कि युवती ने थाना में आवेदन देकर विशाल सिंह पर शादी का झांसा देकर लंबे समय तक यौन शोषण करने तथा दबाव बनाने पर शादी से इंकार करने का आरोप लगायी थी. उन्होंने पुलिस को लिखित शिकायत में कहा कि ट्यूशन आने जाने के क्रम में उसकी दोस्ती जारंगडीह के रहने वाले राममोहित सिंह के पुत्र विशाल सिंह से हुई. इसी दौरान विशाल सिंह नवंबर 2021 में उसके घर उससे मिलने के लिए पहुंचा. उस वक्त वह 17 वर्ष की नाबालिग छात्रा थी, घर पर अकेली थी. उसी का फायदा उसने उठाया. इस दौरान युवक ने उसे आश्वासन दिया कि वह उसके साथ शादी कर लेगा. इसके बाद युवती पढ़ाई के लिए रांची चली गयी. विशाल सिंह भी रांची पहुंच गया और शादी का भरोसा देकर उसके साथ जबरन संबंध बनाते रहा. जब भी वह मना करती तो उसे ब्लैकमेल करता कि शादी नहीं करूंगा. डर से उसकी बात मानती रहती. लेकिन 15 मई 2024 को विशाल ने फोन कर कहा कि वह शादी नहीं करेगा, जो करना है, कर लो. इसके बाद विशाल ने अपना फोन बंद कर लिया. तब उसने अपने माता पिता को घटना की जानकारी दी. युवती ने विशाल सिंह के पिता से बात की, लेकिन उन्होंने भी धमकी दी कि उसका बेटा शादी नहीं करेगा. अंतत: युवती ने न्याय के लिए महिला थाना बेरमो पुलिस से गुहार लगायी. इस संबंध में महिला थाना प्रभारी सुमन कुमारी ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर दोनों पक्ष का बयान लेने तथा मेडिकल जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है