30 तक शिविर स्थल की जानकारी जिला को कराएं उपलब्ध : उपायुक्त
झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना से लाभुकों को जोड़ा जायेगा, तीन से 10 अगस्त तक पंचायत स्तरीय शिविर का होगा आयोजन
बोकारो. समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में शनिवार को उपायुक्त विजया जाधव ने राज्य सरकार की महत्वकांझी मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना (जेएमएमएसवाई) को लेकर वीडियो संवाद किया. डीसी श्रीमती जाधव ने कहा कि योजना से लाभुक को जोड़ने को लेकर तीन से 10 अगस्त तक पंचायत स्तरीय शिविर का आयोजन होगा. शिविर के सफल संचालन को लेकर सभी जरूरी कार्य ससमय निष्पादित होगा. डीसी ने योजना से संबंधित व्यापक प्रचार–प्रसार सभी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. वहीं 30 जुलाई तक सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी व शहरी क्षेत्र के लिए चास एवं बेरमो अंचलाधिकारियों को स्थल चिन्हित कर जिला को सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा ने योजना के संबंध में विस्तार से बताया.
नि:शुल्क फॉर्म का होगा वितरण
सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा पीयूष ने कहा कि योजना के तहत आवेदन पत्र आंगनबाड़ी से निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा. आवेदन पत्र का वितरण, आवेदन पत्र जमा करने व स्वीकृति तक की सारी कार्रवाई निःशुल्क होगी. आंगनबाड़ी सहायिका, सेविका क्षेत्रवार घर – घर जाकर 21 से 50 वर्ष के महिलाओं को चिन्हित कर आवेदन उपलब्ध करायेंगे.
पंचायत स्तरीय शिविर लगेगा
सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा पीयूष ने कहा कि लाभुकों को आवेदन जमा करने के लिए पंचायतों में लगने वाले शिविर में आना होगा. हर पंचायत में आयोजित शिविर में आवेदनों को पोर्टल में इंट्री करने के लिए वीएलई रहेंगे. सात दिन तक शिविर लगेगा. स्वीकृति पदाधिकारी के रूप में अधिकृत बीडीओ व सीओ ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन तीन दिन (11 से 13 अगस्त) के अंदर कराकर अगले तीन दिनों के अंदर आवेदनों को स्वीकृति प्रदान करेंगे.क्या है योजना
झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना हेमंत सरकार की महिला आत्मसम्मान को बढ़ावा देने के लिए एक कारगर कदम है. इसमें 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को रोजमर्रा की जरूरत को ध्यान में रखते हुए 1000 रूपया प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जायेगी. योजना के तहत प्रत्येक माह की 15 तारीख तक सरकार बहनों के एकल लिंक्ड बैंक खाते में राशि क्रेडिट करेगी.किसे मिलेगा लाभ
इस योजना के तहत लाभुकों के लिए पात्रता को सरल रखा गया है. आवेदिका झारखंड की निवासी हो, उनकी आयु 21 से 50 वर्ष हो. आवेदिका का आधार लिंक्ड सिंगल (एकल) बैंक खाता हो. जिनका बैंक खाता आधार लिंक्ड नहीं है, वह भी योजना का लाभ दिसंबर – 2024 तक उठा सकतीं हैं. मतदाता पहचान पत्र व आधार कार्ड हो. आवेदिका का परिवार झारखंड राज्य के अंत्योदय अन्न योजना(पीला रंग का राशन कार्ड), पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ कार्ड (गुलाबी रंग का राशन कार्ड), के-ऑयल राशन कार्ड (सफेद रंग का राशन कार्ड) या हरा रंग का पृथक राशन कार्ड धारी हो. मौके पर उप विकास आयुक्त गिरजा शंकर प्रसाद व अन्य मौजूद थे.
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