तेनुघाट. तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी ने दुष्कर्म के एक मामले में करगली बाजार निवासी राहुल सिंह को 12 वर्ष सश्रम कारावास और दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. राहुल के खिलाफ ने पीड़िता ने बेरमो महिला में मामला दर्ज कराया था. उसका कहना था कि राहुल ने सोशल मीडिया के माध्यम से उसके साथ दोस्ती की. बाद में प्यार का इजहार किया और शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाये. 21 दिसंबर 2022 को मंदिर में शादी करने का नाटक किया. इसके बाद मुझे अपने घर ले गया तो उसके माता-पिता ने अपने घर से निकाल दिया. मेरे घर वालों को पता चला तो वह मुझे अपने ले गये. इसके बाद राहुल मुझे अपने साथ रखने को तैयार नहीं हुआ.
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