BOKARO NEWS : दुष्कर्मी को 12 साल की सजा

BOKARO NEWS : दुष्कर्म के एक मामले में बोकारो थर्मल थाना अंतर्गत जारंगडीह निवासी रंजीत कुमार चौधरी को कोर्ट ने 12 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी.

By Prabhat Khabar News Desk | November 30, 2024 11:25 PM
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तेनुघाट. दुष्कर्म के एक मामले में बोकारो थर्मल थाना अंतर्गत जारंगडीह निवासी रंजीत कुमार चौधरी को तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय सूर्यमणि त्रिपाठी ने शनिवार को 12 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी. पीड़िता महिला ने वर्ष 2020 में एसीजेएम की अदालत में परिवाद पत्र दाखिल किया था. इसमें कहा था कि रंजीत घर बेचने के नाम पर बहला-फुसला कर ले गया और दुष्कर्म किया. साथ ही जेवर और रुपये भी छीन लिया. इसके बाद उसे गाड़ी में लेकर धनबाद ले जाया गया. वहां भी उसके साथ दुष्कर्म किया गया. वह गर्भवती हो गयी तो गर्भपात कराया गया. उक्त परिवाद पत्र को जांच साक्ष्य के लिए थाना भेजा गया. आरोप पत्र समर्पित होने के बाद मामला जिला जज द्वितीय के न्यायालय में आया. न्यायालय में उपलब्ध गवाह व दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद रंजीत को सिद्ध करार दिया गया और सजा सुनायी गयी. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साहू ने बहस की.

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