तेनुघाट. तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी ने बुधवार को अवैध हथियार रखने के मामले में महुआटांड़ थाना अंतर्गत पुतकाडीह निवासी मनसा मांझी और लालधन मांझी को सात-सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी. तत्कालीन पेटरवार थाना प्रभारी पंकज कुमार के बयान पर दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. उन्होंने अपने बयान में कहा था कि 28 नवंबर 2016 को अभियान के क्रम में चरगी के समीप तेजी से जा रहे दो व्यक्ति संदिग्ध लोगों को रुकने को कहा गया तो भागने लगे. पीछा कर पकड़ा गया. पूछताछ में बताया कि उनलोगों ने सोहराय के दिन दिलीप बिल्डकॉन कंपनी के लेबर को लेवी के लिए चिट्ठी दी थी. लेकिन ठेकेदार ने लेवी की रकम देने के लिए पहल नहीं की तो गोलीबारी करने जा रहे थे. मनसा मांझी के पास एक रिवाॅल्वर और दो चक्र जिंदा गोली मिली थी. लालधन मांझी के झोला से भी गोली मिली थी.
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