रांची : कोरोनावायरस महामारी को लेकर देशभर में लॉकडाउन 5.0 लागू है, जिसे अनलॉक-1 भी कहा गया है. इसमें कई चीजों में सशर्त छूट दी गयी है. झारखंड सरकार ने भी कई सेक्टरों में छूट की घोषणा की है. 1 जून सोमवार को इसके लिए नयी गाइडलाइन भी जारी कर दी गयी है. शहरी क्षेत्रों में ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, रिक्शा, टैक्सी आदि को चलाने की छूट दी गयी है. इसके लिए कुछ गाइडलाइन भी जारी किये गये हैं.
झारखंड परिवहन विभाग ने ऑटो और टैक्सी के परिचालन के लिए कुछ शर्तें रखी हैं. परिवहन विभाग के सचिव के रविकुमार ने इसको लेकर गाइडलाइन जारी किया है. सभी जिलों के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और परिवहन पदाधिकारी को इसकी निगरानी का जिम्मा सौंपा गया है. यहां कम आपको बता रहे हैं कि किन शर्तों के साथ टैक्सी और रिक्शा चलाये जा सकेंगे
ऑटो रिक्शा, टैंपो आदि का व्यवसायिक वाहन श्रेणी में निबंधन होना आवश्यक है और सक्षम पदाधिकारी से परमिट निर्गत होना चाहिए. परमिट ही उनका रूट पास माना जायेगा. परमिट का एक कॉपी वाहन के आगे वाले शीशे पर चिपकाना अनिवार्य होगा. वाहनों की बुकिंग प्रारंभ स्थान से गंतव्य स्थान तक होगी, रास्ते में सवारी उठाना मना होगा. बुकिंग शेयरिंग बेसिस पर मान्य नहीं होगा. चालक को फेस मास्क और ग्लव्स लगाना अनिवार्य होगा.
वाहनों में स्प्रे सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा. मैनुअल रिक्शा चालकों को भी स्प्रे सैनिटाइजर रखना होगा और उन्हें भी फेस मास्क और ग्लव्स लगाना होगा. हर बार नये यात्रियों के बैठने से पूर्व सीटों और अंदर के सभी रॉड आदि को सैनिटाइज करना होगा. मैनुअल रिक्शा चालकों को परमिट की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन ये भी बुकिंग के अनुसार की इसका परिचालन कर पायेंगे.
चार लोगों तक के बैठने की क्षमता वाले ऑटो रिक्शा में चालक को छोड़कर दो लोगों के बैठने की अनुमति होगी. वहीं सात लोगों के बैठने की क्षमता वाले ऑटो रिक्शा या वाहनों में चालक को छोड़कर चार ही लोगों के बैठने की अनुमति है. वहीं, ई रिक्शा में चालक के अलावे दो ही लोग बैठकर यात्रा करेंगे. मैनुअल रिक्शा में केवल एक व्यक्ति के बैठने की अनुमित है.
इन वाहनों में बैठने वाले लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सीट के दोनों किनारे पर बैठना होगा. यात्रा करने वाले लोगों को मास्क लगाना आवश्यक है. यात्रा के दौरान चालक या यात्रियों को धूम्रपान, गुटखा, खैनी आदि खाना प्रतिबंधित होगा और यात्रा के दौरान थूकना भी प्रतिबंधित होगा.
ऑटो रिक्शा, टैंपो, ई रिक्शा या टैक्सी में यात्रा कर रहे लोगों की सूचना यात्री पंजी में दर्ज करना अनिवार्य होगा और कभी भी प्रशासन के द्वारा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए इसकी मांग की जाने पर इसे दिखाना होगा और अपने पास सुरक्षित रखना होगा. यात्रियों का विवरण क्रम संख्या, दिनांक, यात्री का नाम, पूरा पता, कहां से कहां तक यात्रा करनी है और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा.
यात्रा करने वाले यात्रियों को भी चालक का नाम, वाहन का निबंधन संख्या, चालक का मोबाइल नंबर, साथ यात्रा करने वालों का नाम, पता और मोबाइल नंबर अपने पास लिखकर सुरक्षित रखना होगा. प्रशासन की ओर से कभी भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए इसकी मांग की जाने पर इसे उपलब्ध कराना होगा. चालक और यात्रियों को अपने मोबाइल में अरोग्य सेतू एप रखना अनिवार्य होगा. इन शर्तों का पालन नहीं करने पर सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई हो सकती है.
Posted By: Amlesh Nandan Sinha.