Chaibasa News : अफीम व डोडा तस्करी के दोषी को 10 साल की सजा

बंदगांव. पुलिस ने 6 अप्रैल 2019 को दर्ज कराया था मामला

By Prabhat Khabar News Desk | January 17, 2025 11:57 PM

चाईबासा.प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश चक्रधरपुर अजय कुमार सिंह की अदालत ने अफीम व डोडा का कारोबारी करने के दोषी को 10 साल की सजा सुनायी है. इसके साथ ही 80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. दोषी प्रीतम पुरती बंदगांव का रहनेवाला है. बंदगांव थाना के पुअनि सोहनलाल के बयान पर 6 अप्रैल 2019 को थाना में मामला दर्ज किया गया था. दर्ज मामले में उन्होंने बताया था कि जिले के वरीय पुलिस पदाधिकारी की गुप्त सूचना पर चक्रधरपुर के एसडीपीओ के नेतृत्व में प्रीतम के घर में छापामारी की गयी थी.

छापेमारी में दोषी ने किया था भागने का प्रयास

छापामारी के दौरान दोषी ने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया. लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया. हाथ में पकड़े केन में 1.2 किलोग्राम अफीम पाया गया. इसके बाद उसका घर की तलाशी लेने पर 38.8 किलोग्राम डोडा बरामद किया गया. इसके बाद अफीम और डोडा के साथ उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. उसके खिलाफ धारा 15 (बी) और 18 (सी) के तहत मामला दर्ज किया गया था.

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