चाईबासा: झारखंड में चाईबासा की अदालत ने हत्या के दोषी सालुका हेंब्रम को फांसी की सजा सुनायी. इसके साथ ही एक लाख का जुर्माना भी लगाया. ये मामला 2019 का है. जमीन विवाद में चचेरे भाई की हत्या के आरोपी को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ल की अदालत ने फांसी की सजा सुनायी. मंगलवार को कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर फैसला सुनाते हुए एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया. ये घटना 11 सितंबर, 2019 की है. पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा थानांतर्गत आराहासा गांव के डांगुरसाई निवासी रामधन हेंब्रम की दाउली से काटकर हत्या कर दी गयी थी. मृतक की पत्नी चारिबा हेंब्रम के बयान पर इस संबंध में गोइलकेरा थाने में सालुका हेंब्रम के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ था.
पत्नी के बयान पर 11 सितंबर, 2019 को दर्ज हुआ था केस
रामधन की पत्नी चारिबा हेंब्रम के बयान पर इस संबंध में गोइलकेरा थाना में सालुका हेंब्रम के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ था. उसने बताया था कि रामधन हेंब्रम और चचेरा भाई सालुका हेंब्रम के साथ जमीन विवाद चल रहा था. 11 सितंबर, 2019 को गांव के काटेराम हेंब्रम की वनग्राम बंजर जमीन पर झाड़ी काटने गया था. वहां से घर लौटने के दौरान रामधन हेंब्रम व सालुका हेंब्रम में विवाद हो गया. इसके बाद सालुका ने रामधन से मारपीट शुरू कर दी. रामधन के बेटे ने देखा, तो दौड़कर अपनी मां को बताया.
Also Read: Jamshedpur News: पत्नी, दो बेटी व शिक्षिका की हत्या का आरोपी टाटा स्टील कर्मी को फांसी की सजा
जमीन पर पटक कर रेत दिया था गला
जानकारी मिलते ही चारिबा हेंब्रम घटना स्थल पहुंची. उसने देखा कि सालुका हेंब्रम उसके पति रामधन को जमीन पर पटक कर दाउली से काट रहा था. रामधन गंभीर रूप से जख्मी हो गया. कुछ देर बाद उसकी मौत हो गयी. इस मामले में अदालत ने फैसला सुनाया और हत्या के आरोपी को फांसी की सजा सुनायी. इसके साथ ही एक लाख का जर्माना भी लगाया.