चाईबासा: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को चाईबासा की अदालत ने शुक्रवार को सजा सुनायी. अदालत ने 10 साल कारावास की सजा और 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया. वर्ष 2020 का ये मामला है. बताया जाता है कि पीड़िता शाम के वक्त जामुन की डाली लाने गयी थी. इसी दौरान एतवा लुगुन ने उसके साथ दुष्कर्म किया था. उसने इस दौरान पीड़िता को धमकी भी दी थी. परिजनों को आपबीती बताने के बाद थाने में मामला दर्ज किया गया.
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने सुनायी सजा
प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश ओम प्रकाश की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा सुनायी. इसके साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. दोषी एतवा लुगुन पश्चिमी सिंहभूम जिले के आनंदपुर थाना क्षेत्र का रहनेवाला है.
जामुन की डाली लाने के दौरान किया था दुष्कर्म
पीड़िता के बयान पर 14 अप्रैल 2020 को धारा 376 के तहत मामला दर्ज किया गया था. दर्ज मामले बताया गया कि 11 अप्रैल 2020 को शाम करीब पांच बजे घर से कुछ दूर स्थित नाला के पास जामुन की डाली लाने गयी थी. इसी क्रम में आरोपी ने जमीन पर पटक दिया था. जब वह चिल्लाने का प्रयास करने लगी तो उसने हाथ से मुंह बंद कर दिया और दुष्कर्म किया.
दुष्कर्म के बाद आरोपी ने दी थी धमकी
पीड़िता किसी तरह मुंह से उसके हाथ को हटाकर चिल्लाने लगी. आवाज सुनकर नाला में स्नान कर रहे गांव के बच्चे दौड़कर आने लगे तो आरोपी एतवा लुगुन उसे छोड़ कर धमकी देते हुए वहां से भाग गया. डर से वह किसी को नहीं बतायी. 14 अप्रैल 2020 को परिजनों को आपबीती बतायी और इसके बाद मामला दर्ज किया गया.
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