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चाईबासा से झामुमो विधायक दीपक बिरुवा की सदस्यता को लेकर निर्वाचन आयोग में की गयी शिकायत, जानें पूरा मामला

चाईबासा से झामुमो विधायक दीपक बिरुवा की सदस्यता को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत की गयी है. उन पर आरोप है कि नामांकन फार्म के हलफनामे में ग्रेवेटी रिसोर्सेज एंड मिनरल प्राइवेट लिमिटेड में अपनी साझेदारी से संबंधित तथ्य उन्होंने छुपाने का काम किया

रांची : झामुमो के चाईबासा से विधायक दीपक बिरुवा की सदस्यता को भी चुनाव आयोग में चुनौती दी गयी है. आरटीआइ कार्यकर्ता सुनील महतो ने भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को इसकी शिकायत की है. उन्होंने दीपक बिरुवा की सदस्यता समाप्त करने की मांग की है.

उन्होंने लिखा है कि श्री बिरुवा ने चाईबासा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव के लिए नामांकन फार्म के हलफनामे में ग्रेवेटी रिसोर्सेज एंड मिनरल प्राइवेट लिमिटेड में अपनी साझेदारी से संबंधित तथ्य को छिपाने का काम किया है. 13.12.2012 को पंजीकृत कंपनी का उन्होंने अपनी साझेदारी का उल्लेख नहीं किया है.

श्री महतो ने लिखा है कि चुनावी शपथ पक्ष में दीपक बिरुवा द्वारा आर्थिक हित से संबंधित तथ्यों को सार्वजनिक न किया जाना दी रिप्रजेंटेशन अॉफ पीपुल्स एक्ट 1951 की धारा 123(2) में परिभाषित करप्ट प्रैक्टिसेज के दायरे में आता है और धारा 8(ए) के तहत विधानसभा की सदस्यता समाप्त करने के योग्य है.

उन्होंने उक्त आलोक में श्री बिरुवा की सदस्यता समाप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह निर्वाचन आयोग से किया है. इधर इस मामले में श्री बिरुवा का पक्ष लेने के लिए उन्हें फोन किया गया, पर उन्होंने फोन नहीं उठाया.

Posted By: Sameer Oraon

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