Chaibasa News : सुनिया कारवा हत्याकांड के तीन दोषियों को उम्रकैद
चाईबासा : 29 अक्तूबर 2023 को बेटे ने हत्या का दर्ज कराया था मामला
चाईबासा.प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश मौहम्मद शाकिर की अदालत ने सुनिया कारवा हत्याकांड के तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. इसके साथ 15-15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. दोषियों में गोलोंग कारवा, जैरा कारवा और यमुना कारवा (जैरा कारवां की पत्नी) शामिल हैं. तीनों दोषी कराईकेला थाना क्षेत्र के पोंगड़ा गांव के रहने वाले हैं. मृतक सुनिया कारवा के बेटे कंदरू कारवा के बयान पर 29 अक्तूबर 2023 को थाना में तीनों लोगों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज हुई थी.
जमीन विवाद को लेकर हमेशा होता रहता था विवाद : बेटा
दर्ज प्राथमिकी में उसने बताया था कि वह अपने ससुराल परसाबहल गया था. 28 अक्तूबर की रात्रि करीब 9 बजे उसकी बहन कोलावती कारवा ने फोन कर बताया कि घर के बगल में रहने वाले गोलोंग कारवा, जैरा कारवा और उसकी पत्नी यमुना कारवा ने मिलकर पिताजी सुनिया कारवा को घर से खींच कर बाहर निकाला और रॉड, लाठी व पत्थर से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है. उन लोगों को के साथ जमीन विवाद चल रहा था. घटना की जानकारी मिलते ही वह ससुराल से गांव आया, तो पिता को गंभीर अवस्था में पाया. ग्रामीणों की मदद से घायल पिता को उपचार करने के लिए अनुमंडल अस्पताल चक्रधरपुर लाया गया. जहां चिकित्सकों ने जांच करने के बाद पिता को मृत घोषित कर दिया. दर्ज प्राथमिकी में उन्होंने बताया था कि तीनों आरोपी अक्सर लड़ाई-झगड़ा और मारपीट करते रहते थे. 28 अक्तूबर 23 को पिता को घर में अकेले पाकर हुए तीनों ने मारपीट कर हत्या कर दी गयी.
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