Chaibasa News : जिले में 912 भवनों में वोटिंग को बने 1284 मतदान केंद्र : डीसी

चाईबासा. मतदान से पूर्व जारी दिशा-निर्देश पर हुई बैठक

By Prabhat Khabar News Desk | November 10, 2024 11:05 PM

चाईबसा.

समाहरणालय स्थित सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी की अध्यक्षता में रविवार को मतदान से पूर्व अंतिम 72 घंटे की अवधि के लिए जारी दिशा-निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराने संबंधित बैठक की गयी. जिसमें श्री चौधरी ने बताया कि मतदान दल को रवाना करने के लिए टाटा कॉलेज चाईबासा को डिस्पैच सेंटर व वोटिंग मशीन जमा करने के लिए महिला कॉलेज चाईबासा को वज्रगृह और मतगणना केंद्र के तौर पर चिह्नित किया गया है. जिले में 912 भवनों में 1284 मतदान केंद्र बनाये गये हैं. कुल मतदान केंद्रों में से 566 मतदान केंद्र के लिए मतदान दल मतदान तिथि से दो दिन पूर्व यानी 11 नवंबर को व 718 मतदान केंद्र के लिए पोलिंग पार्टी को मतदान तिथि से एक दिन पूर्व यानी 12 नवंबर को रवाना किया जायेगा. जिनमें 124 मतदान केंद्र के लिए पोलिंग पार्टी हवाई मार्ग से व 97 मतदान केंद्र के लिए पोलिंग पार्टी रेल मार्ग से अपने-अपने गंतव्य स्थान पर जायेगी.

मतभेद बढ़ाने वाली गतिविधियां न हों

श्री चौधरी ने बताया कि मतदान समाप्ति के समय से तीन दिन पूर्व से मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व तक उम्मीदवारों द्वारा प्रचार अभियान तीव्र होता है. इस दौरान कोई भी पार्टी या उम्मीदवार ऐसी कोई गतिविधि न करें, जिससे मौजूदा मतभेद बढ़ जाये अथवा आपसी नफरत पैदा हो आदि. वोट हासिल करने के लिए जाति या सांप्रदायिक भावनाओं का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा. मस्जिदों, चर्च, मंदिरों या अन्य पूजा स्थलों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए मंच के रूप में नहीं किया जायेगा.

लाउडस्पीकर का प्रयोग करना वर्जित

कोई भी व्यक्ति राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए मतदाताओं को अनुचित रूप से प्रभावित करने के लिए नकदी, उपहार, शराब आदि के अवैध वितरण जैसी नापाक गतिविधियों में शामिल न हो. किसी भी भ्रम से बचने के लिए धारा-163 के तहत निर्गत आदेशों का पालन किया जाये. मतदान समाप्ति समय से लेकर 48 घंटे पूर्व की अवधि के दौरान लाउडस्पीकर का प्रयोग करना वर्जित है.

मतदान केंद्रों के 200 मीटर तक के दायरे में नहीं करें चुनाव प्रचार

मतदान के दिन मतदान केंद्र से 200 मीटर की परिधि के अंदर किसी भी उम्मीदवार द्वारा चुनाव बूथ स्थापित नहीं किया जायेगा. मतदान की तिथि पर मतदान केंद्रो के आस-पास 200 मीटर के परिधि में किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार नहीं होगा व परिधि के अंदर कोई भी प्रचार संबंधी पोस्टर या बैनर नहीं लगाया जायेगा. मतदान केंद्र के भीतर मोबाइल फोन, वायरलेस सेट आदि ले जाने या प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जायेगी.

बैठक में ये थे मौजूद

52-चाईबासा विधानसभा क्षेत्र के सामान्य प्रेक्षक अनबलागन पी, 53-मझगांव विधानसभा क्षेत्र के सामान्य प्रेक्षक मनुज गोयल, 54-जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र के सामान्य प्रेक्षक प्रबल सेपाहा, 55-मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र के सामान्य प्रेक्षक एस.प्रभाकर, 56.चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र के सामान्य प्रेक्षक दिनेश जैन, सभी विधानसभा क्षेत्र के लिए पुलिस प्रेक्षक हरेंद्र कुमार महावर, पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर, उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीणा, सहायक समाहर्ता अर्नव मिश्रा, सभी निर्वाची पदाधिकारी, उम्मीदवार,अभिकर्ता, विभिन्न राजनीति दल के प्रतिनिधि आदि.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version