Chaibasa News : टाटा कॉलेज का क्लर्क तीन लाख के गबन में दोषी करार, तीन साल की सजा

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने सुनाया फैसला, वर्ष 2010 से 2014 तक अनुबंध पर क्लर्क के पद पर था दोषी

By Prabhat Khabar News Desk | November 29, 2024 11:43 PM

चाईबासा.चाईबासा स्थित टाटा कॉलेज में अनुबंध पर रहे क्लर्क को 3,02,996 रुपये गबन मामले में चाईबासा कोर्ट ने दोषी करार दिया. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विनोद कुमार की अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी को तीन साल की सजा सुनायी है. वहीं, 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. दोषी अमर सिंह भूमिज मंझारी थाना क्षेत्र के फटाटांगर गांव स्थित जोड़ादीरी टोला का रहनेवाला है. दरअसल, अमर सिंह वर्ष 2010 से टाटा कॉलेज में अनुबंध पर क्लर्क के पद पर कार्यरत था. 27 नवंबर, 2014 को टाटा कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य कस्तूरी बोयपाई के बयान पर मुफ्फसिल थाना में 3,02,996 रुपये गबन का मामला दर्ज हुआ था. उन्होंने बताया था कि रांची की महालेखाकर टीम ने वर्ष 2014 में कॉलेज का ऑडिट किया था. ऑडिट टीम को पता चला कि क्लर्क अमर सिंह भूमिज ने वर्ष 2010 से 2014 तक जमा फीस में से 3,02,996 रुपये बैंक में जमा नहीं किया है. इसके बाद क्लर्क को एक सप्ताह के अंदर रुपये जमा करने का आदेश दिया गया था. हालांकि, उसने रुपये जमा नहीं किये. इसके बाद थाना में मामला दर्ज किया गया.

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