असाध्य रोगियों को अब इलाज के लिए मिलेंगे ढाई लाख रुपये
चतरा : मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के अंतर्गत असाध्य रोगियों को अब डेढ़ लाख के बजाय ढाई लाख रुपये इलाज के लिए मिलेगा. असाध्य रोगों से पीड़ित बीपीएल व 72 हजार तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को चिकित्सा सहायता के लिए राशि दी जाती है. असाध्य रोग से पीड़ित लोगों को चिकित्सा सहायता […]
चतरा : मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के अंतर्गत असाध्य रोगियों को अब डेढ़ लाख के बजाय ढाई लाख रुपये इलाज के लिए मिलेगा. असाध्य रोगों से पीड़ित बीपीएल व 72 हजार तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को चिकित्सा सहायता के लिए राशि दी जाती है. असाध्य रोग से पीड़ित लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए झारखंड राज्य बीमारी सहायता निधि प्रबंधन समिति रांची का गठन किया गया, जो विभागीय स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा दी जायेगी.
सरकार ने रोगियों के इलाज के लिए देश भर में 50 हॉस्पिटल स्वीकृत की है. सीएस डॉ एसपी सिंह ने बताया कि जिन बीमारियों के इलाज पर ढाई लाख रुपये से अधिक राशि का खर्च होंगे, उसकी स्वीकृति निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं की अध्यक्षता में गठित समिति के अनुशंसा पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदान किया जायेगा. गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में अधिकतम पांच लाख व कैंसर के इलाज के लिए अधिकतम चार लाख रुपये स्वीकृति दी जायेगी.
ऐसे मामलों से संबंधित प्रस्ताव जिला स्तरीय समिति द्वारा पूर्ण औचित्य व आवश्यक कागजातों के साथ निदेशक प्रमुख को भेजा जायेगा. असाध्य रोगियों के सहायता के लिए जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा विचार-विमर्श के बाद दिया जाता है. उन्होंने कहा कि यदि किसी मरीज द्वारा गलत प्रमाण पत्र देकर अनुदान की राशि स्वीकृत करायी गयी, हो तो ऐसे स्थिति में लोक मांग वसूली अधिनियम (पीडीआर एक्ट) के तहत समुचित राशि रिकवरी करते हुए आपराधिक मामला दर्ज किये जाने का प्रावधान है. वार्षिक आय अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा.