हत्या मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास

पत्नी ने प्रेमी के साथ मिल कर की थी पति की हत्या चतरा. जिला व अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय प्रकाश दुबे की अदालत ने हत्या के मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. साक्ष्य छुपाने के आरोप में भादवि धारा 207 के तहत […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 5, 2016 6:08 AM
पत्नी ने प्रेमी के साथ मिल कर की थी पति की हत्या
चतरा. जिला व अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय प्रकाश दुबे की अदालत ने हत्या के मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
साक्ष्य छुपाने के आरोप में भादवि धारा 207 के तहत सात-सात वर्ष का अतिरिक्त कारावास के साथ 10-10 हजार का जुर्माना लगाया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर पांच माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी है. जुर्माना की राशि मृतक की दो बेटियों को देने का आदेश दिया गया. पिपरवार थाना क्षेत्र के रेणु देवी व उसके प्रेमी पारसनाथ महतो को यह सजा सुनायी गयी. न्यायालय ने बचाव पक्ष की दलीलों को खारिज कर दिया.
मामले में दोनों को दोषी पाया था. पिपरवार के कमल दुसाध की हत्या के मामले की सुनवाई के दौरान यह सजा सुनायी गयी. पिपरवार निवासी कमल दुसाध की हत्या सात जनवरी 2009 में हुई थी. उसकी पत्नी रेणु देवी ने ही पिपरवार थाना में हत्या का मामला दर्ज कराया था. पुलिस ने मामले की छानबीन में पत्नी पर शक जाहिर किया था. इसमें उसके प्रेमी पारसनाथ महतो की भी संलिप्ता सामने आयी.प्रेमी संग था अवैध संबंध: रेणु देवी का प्रेम प्रसंग प्रेमी पारसनाथ महतो के साथ चल रहा था.
जब कमल काम के लिए बाहर जाता तब पारसनाथ उसके गैरहाजिरी में उसके पत्नी से संबंध बनाता था. पांच जनवरी 2009 को कमल ने अपने घर पर दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में पाया था. रेणु के मायके वालों से इसकी शिकायत की. सात जनवरी को उसका शव घर से ही पाया गया था. दोनों ने हत्या की बात स्वीकारी थी.

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